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    झारखंड HC का बड़ा फैसला, लघु सिंचाई विभाग के पूर्व कर्मचारियों को पेंशन पर 6% ब्याज देने का आदेश

    Updated: Wed, 15 Apr 2026 12:35 PM (GMT+05:30)

    झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नेशनल लोक अदालत के आदेश का पालन करने और पेंशन की बकाया राशि पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का निर्देश दिया है। ...और पढ़ें

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    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने लघु सिंचाई विभाग के पूर्व कर्मचारियों की पेंशन एवं अन्य लाभ भुगतान से संबंधित मामले में निर्णय सुनाया है।

    पीठ ने राज्य सरकार को नेशनल लोक अदालत के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार को पेंशन की बकाया राशि पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देने का आदेश दिया है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं जुबली देवी एवं अन्य की अपील को निष्पादित कर दिया।

    पीठ ने अपने आदेश में कहा कि लोक अदालत का आदेश अंतिम और बाध्यकारी होता है। सरकार ने लोक अदालत के आदेश को न तो चुनौती दी और न ही लागू किया। केवल तकनीकी आधार पर राहत से इन्कार करना अनुचित है।

    सरकार अपने दायित्व से बच नहीं सकती और लोक अदालत के आदेश का सम्मान करना अनिवार्य है। प्रार्थी ने पहले वर्ष 2023 में एक याचिका दाखिल कर यह मांग की थी कि उनकी पेंशन की गणना उनकी प्रारंभिक (दैनिक भोगी के रूप में) नियुक्ति से की जाए, न कि नियमितीकरण की तिथि से।

    यह मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलझाया गया और 13 जुलाई 2024 को आदेश पारित हुआ, जिसमें सरकार को पेंशन लाभ देने का निर्देश दिया गया। सरकार ने आदेश का पालन नहीं किया। प्रार्थी ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की, लेकिन उनकी याचिका समाप्त कर दी गई।

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    इसके बाद याचिकाकर्ता ने दूसरी याचिका वर्ष 2025 में दायर की, जिसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता की ओर से अपील दाखिल की गई थी। जिसपर कोर्ट ने निर्णय सुनाया है।

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