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झारखंड पुलिस में इंस्पेक्टर बनने का रास्ता साफ, सीधी बहाली वाले दारोगाओं को हाई कोर्ट से राहत

Published: Fri, 06 Nov 2026 06:40 PM (IST)

झारखंड हाई कोर्ट ने दारोगा से इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति के वरीयता विवाद में सीधी नियुक्ति वाले दारोगाओं के पक्ष ...और पढ़ें

झारखंड हाईकोर्ट की फाइल फोटो।

झारखंड हाईकोर्ट की फाइल फोटो।

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने सीधी नियुक्ति वाले दारोगाओं को वरीयता दी।

  2. इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति के लिए सीधी भर्ती दारोगा वरिष्ठ।

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने झारखंड पुलिस में दारोगा से इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति को लेकर सीधी नियुक्ति और सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से बहाल दारोगा के बीच चल रहे वरीयता विवाद पर शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है।

अदालत ने वर्ष 2018 में सीधी नियुक्ति के माध्यम से दारोगा बने अधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका स्वीकार कर ली है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सेवा में वरीयता के मामले में सीधी नियुक्ति वाले दारोगा वरिष्ठ हैं और प्रोन्नति के लिए उनकी वरीयता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस फैसले से लंबे समय से लंबित इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।

दरअसल, झारखंड पुलिस विभाग ने नौ सितंबर 2024 को दारोगाओं की एक वरीयता सूची जारी की थी। इस सूची में सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से सिपाही से दारोगा बने पुलिसकर्मियों को वर्ष 2018 में सीधी नियुक्ति पाने वाले दारोगाओं से ऊपर स्थान दिया गया था। विभाग के इस निर्णय को सीधी बहाली के माध्यम से दारोगा बने उत्तम तिवारी एवं अन्य ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत में दलील दी थी कि नियमानुसार सीधी नियुक्ति से बहाल दारोगा सेवा में वरीय हैं। ऐसे में उन्हें वरीयता सूची में एलडीसीई के माध्यम से नियुक्त दारोगाओं से ऊपर रखा जाना चाहिए। प्रार्थियों ने विभाग की ओर से जारी वरीयता सूची को नियमों के विपरीत बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की थी।

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने विवादित वरीयता सूची के आधार पर होने वाली प्रोन्नति पर पहले ही रोक लगा दी थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने सीधी नियुक्ति वाले दारोगाओं के तर्कों को स्वीकार करते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया। 

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