रांची में बोरिंग के नए नियम: NOC और शुल्क के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य
रांची में अब निजी बोरिंग कराने के लिए नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा, जिसके लिए 2500 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। ...और पढ़ें
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HighLights
निजी बोरिंग के लिए नगर निगम से NOC अनिवार्य।
बोरिंग अनुमति शुल्क 5000 से घटाकर 2500 रुपये।
अनुमति के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूरी।
जागरण संवाददाता,रांची। राजधानी रांची में अब निजी बोरिंग कराना पहले की तरह आसान नहीं रहेगा। रांची नगर निगम क्षेत्र में चार इंच तक का बोरिंग कराने के लिए भवन मालिकों को पहले नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना होगा।
इसके लिए 2500 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। शुल्क जमा करने और निर्धारित शर्तों का पालन करने के बाद ही निगम बोरिंग की अनुमति देगा।
नगर निगम ने इस व्यवस्था के साथ एक अहम शर्त भी जोड़ दी है। अब जिस भी भवन को बोरिंग की अनुमति मिलेगी, वहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा।
निगम का मानना है कि शहर में लगातार गिर रहे भूजल स्तर को देखते हुए वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना जरूरी है। इसी उद्देश्य से बोरिंग की अनुमति को रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जोड़ा गया है, ताकि जितना भूजल निकले, उसकी भरपाई भी सुनिश्चित हो सके।
नगर निगम ने घटाया शुल्क
दरअसल, करीब एक माह पहले नगर निगम ने शहर के सभी बोरिंग मशीन संचालकों के साथ बैठक कर एनओसी के लिए 5000 रुपये शुल्क तय किया था।
हालांकि, शनिवार को हुई निगम बोर्ड की बैठक में पार्षदों ने इस राशि को अधिक बताते हुए इसे घटाने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद बोर्ड ने शुल्क को 5000 रुपये से घटाकर 2500 रुपये करने की मंजूरी दे दी।
बिना NOC बोरिंग कराने पर होगी कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना एनओसी के बोरिंग कराना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में बोरिंग करने वाली मशीन जब्त की जाएगी।
इसके साथ ही संबंधित भवन मालिक के खिलाफ भी जुर्माना लगाने की कार्रवाई होगी। निगम का कहना है कि नए नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा, ताकि भूजल संरक्षण और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में प्रभावी कदम उठाया जा सके।