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    रांची में पिज्जा खाने गई नाबालिग का अपहरण कर किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने उमेंद्र राय को सुनाई 20 साल की सजा

    Updated: Mon, 25 May 2026 06:47 PM (IST)

    रांची पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले उमेंद्र राय को 20 साल कारावास और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ...और पढ़ें

    कोर्ट ने सुनाया फैसला।

    कोर्ट ने सुनाया फैसला।

    HighLights

    1. नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उमेंद्र राय को 20 साल जेल।

    2. पिज्जा खाने निकली नाबालिग का अपहरण कर किया था दुष्कर्म।

    3. रांची पोक्सो कोर्ट ने 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

    राज्य ब्यूरो, रांची। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को पिज्जा खाने निकली नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त उमेंद्र कुमार उर्फ उमेंद्र राय को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है।

    पॉक्सो अदालत ने सजा के साथ उसपर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।

    अदालत ने उक्त आरोप में 19 मई को दोषी करार दिया था। अभियुक्त 18 अगस्त 2023 से जेल में है। सुनवाई के दौरान अभियुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था। यह मामला डोरंडा थाना क्षेत्र से जुड़ा है।

    अभियोजन पक्ष के अनुसार, 13 अगस्त 2023 को एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की हिनू चौक पर पिज्जा खाने निकली थी, जहां से आरोपित उमेंद्र राय ने उसे बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था।

    आरोपित पीड़िता को तुपुदाना स्थित एक किराए के कमरे में बंधक बनाकर रखा और उसके साथ कई दिनों तक लगातार जबरन शारीरिक संबंध बनाया।

    विरोध करने और परिजनों को फोन करने का प्रयास करने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की गई। जबकि बचाव पक्ष ने कम सजा दिए जाने की मांग की। अदालत ने उपलब्ध सबूतों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाकर 20 साल कारावास सजा सुनाई है।

    नाबालिग के यौन उत्पीड़न मामले में आरोपित को नोटिस

    पॉक्सो की विशेष अदालत ने 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने के मामले में आरोपित शोएब अंसारी के खिलाफ नोटिस जारी किया है।

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    अदालत ने आरोपित को 15 जून को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अदालत में दायर शिकायत के अनुसार पीड़िता 10वीं कक्षा की छात्रा है।

    आरोप है कि शोएब अंसारी ने पहले उससे दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर 20 अगस्त 2025 को एक होटल में बुलाया। वहां उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाया गया।

    शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपित ने छात्रा की आपत्तिजनक तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दी। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने शादी का दबाव बनाया तो आरोपित और अन्य लोगों ने पैसों की मांग की और धमकी दी।

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