महाकुंभ वायरल गर्ल के पति मोहम्मद फरमान की मुश्किलें बढ़ीं, ट्रांजिट रिमांड बढ़ाने से केरल हाई कोर्ट का इंकार
केरल हाई कोर्ट ने महाकुंभ वायरल गर्ल के पति मोहम्मद फरमान की ट्रांजिट जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने उन्हें मध्य प्रदेश की सक्षम ...और पढ़ें

मोहम्मद फरमान और महाकुंभ वायरल गर्ल (फाइल फोटो)
HighLights
केरल हाई कोर्ट ने फरमान की ट्रांजिट जमानत बढ़ाने से मना किया।
उन्हें मध्य प्रदेश की सक्षम अदालत में जाने का निर्देश दिया गया।
फरमान पर लड़की के अपहरण का मामला मध्य प्रदेश में दर्ज है।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान अपनी बिल्लौरी आंखों के कारण इंटरनेट मीडिया पर चर्चा में आई लड़की से जुड़े मामले में उसके पति मोहम्मद फरमान को राहत नहीं मिली है। गुरुवार को केरल हाई कोर्ट ने फरमान की ट्रांजिट जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की राहत के लिए उन्हें मध्य प्रदेश की सक्षम अदालत का रुख करना होगा।
जस्टिस कौसर एडप्पागथ की एकलपीठ ने तीन जून को दी गई एक माह की ट्रांजिट जमानत की अवधि बढ़ाने संबंधी याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए निरस्त कर दिया।
अपहरण के मामले में दर्ज है प्रकरण
गौरतलब है कि मोहम्मद फरमान के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर अपहरण का मामला दर्ज किया है। शिकायत में पिता ने दावा किया है कि उनकी बेटी नाबालिग है।
फरमान की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता पीएस अनीशाद ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल की अग्रिम जमानत याचिका मध्य प्रदेश की सत्र अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है। इसके बाद ट्रांजिट जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था।
पहले मिली थी एक माह की राहत
गौरतलब है कि तीन जून को हाई कोर्ट ने मोहम्मद फरमान को एक महीने की ट्रांजिट जमानत देते हुए निर्देश दिया था कि वह इस अवधि के भीतर मध्य प्रदेश की संबंधित अदालत में कानून के अनुसार अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।
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फरमान और युवती ने अपनी संयुक्त याचिका में यह भी दावा किया था कि यदि वे मध्य प्रदेश जाते हैं तो अलग-अलग धर्मों से संबंध होने के कारण कट्टरपंथी तत्वों से उनकी जान को खतरा हो सकता है। हालांकि, हाई कोर्ट ने ट्रांजिट जमानत बढ़ाने से इन्कार करते हुए उन्हें आगे की कानूनी राहत के लिए मध्य प्रदेश की अदालत में जाने की सलाह दी।