MP में RTE के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का एक और मौका, 4 मई से शुरू होगा दूसरा चरण
मध्य प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश का दूसरा चरण 4 मई से शुरू होगा। यह उन छात्रों के लिए एक और अवसर है जो पह ...और पढ़ें


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डिजिटल डेस्क, भोपाल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों की खाली सीटों पर प्रवेश का एक और मौका मिला है। राज्य शिक्षा केंद्र ने आरटीई के तहत द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा कर दी है, जो आगामी चार मई से शुरू होने जा रही है। इस चरण का उद्देश्य उन पात्र बच्चों को मौका देना है, जो प्रथम चरण में किन्हीं कारणों से स्कूल आवंटन से वंचित रह गए थे। खास बात यह है कि इस चरण में उन छात्रों को भी मौका मिल सकता है, जिनके आवेदन वेरीफाई नहीं हुए थे। अब इन छात्रों के अभिभावक आवेदनों का सत्यापन कराकर प्रक्रिया के दूसरे चरण में शामिल हो सकते हैं।
प्रथम चरण की लाटरी और प्रवेश के बाद प्रदेश के कई निजी स्कूलों में सीटें रिक्त रह गई हैं। इन सभी रिक्त सीटों को अब पोर्टल पर प्रदर्शित कर दिया गया है, ताकि पारदर्शी तरीके से दूसरे चरण की प्रक्रिया पूरी की जा सके। राज्य शिक्षा केंद्र ने स्पष्ट किया है कि द्वितीय चरण में कोई भी नया पंजीयन नहीं किया जाएगा। इसमें केवल वे ही आवेदक शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने पहले चरण में आवेदन किया था।
30 और 31 मार्च को अवकाश होने के कारण जो अभिभावक दस्तावेज सत्यापन नहीं करा सके थे, उन्हें अंतिम अवसर दिया गया है। वे अपने चयनित जनशिक्षा केंद्र पर जाकर सत्यापन करा सकते हैं। स्कूल आवंटित न होने वाले बच्चे: वे आवेदक जो सत्यापन में पात्र पाए गए थे, लेकिन प्रथम चरण की लॉटरी में उन्हें कोई स्कूल नहीं मिला।
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इस तरह होगी द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया
- चार से नौ मई: जन शिक्षा केंद्रों पर जाकर सत्यापन करना होगा।
- 11 से 16 मई: आवेदकों को रिक्त सीटों वाले विद्यालयों के लिए अपनी चाइस अपडेट करने होगी।
- 20 मई: द्वितीय चरण के लिए आनलाइन लाटरी।
- 20 मई से 10 जून: आवंटन के बाद संबंधित विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया एवं संबंधित विद्यालय द्वारा आरटीई मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी दर्ज की जाएगी।