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    भिंड कोर्ट परिसर में महिला न्यायाधीशों से अभद्रता, अभिभाषक संघ अध्यक्ष समेत दो वकीलों पर केस दर्ज

    Updated: Thu, 06 Aug 2026 08:21 PM (GMT+05:30)

    भिंड जिला न्यायालय परिसर में दो महिला न्यायिक अधिकारियों से अभद्र व्यवहार और न्यायिक कार्य में बाधा डालने के आरोप में जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विनी ...और पढ़ें

    -प्रतीकात्मक चित्र

    -प्रतीकात्मक चित्र

    HighLights

    1. महिला न्यायिक अधिकारियों से अभद्र व्यवहार का आरोप लगा।

    2. अभिभाषक संघ अध्यक्ष विनीत मिश्रा पर FIR दर्ज।

    3. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत जांच शुरू की।

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। भिंड जिला न्यायालय परिसर में दो महिला न्यायिक अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार और न्यायिक कार्य में बाधा डालने के आरोप में जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विनीत मिश्रा और अधिवक्ता सौरभ मिश्रा के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2) और 296(बी) के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    महिला न्यायिक अधिकारियों ने लगाए गंभीर आरोप

    जानकारी के अनुसार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश निधि नीलेश श्रीवास्तव और व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड) मुनमुन सिंह शर्मा ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया कि 28 जुलाई को जब वे न्यायालय परिसर में अपने न्यायिक कार्य के लिए जा रही थीं, तब विनीत मिश्रा ने कथित रूप से उनका रास्ता रोका, गाली-गलौज की और न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न की।

    शिकायत के आधार पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामला पुलिस को भेजा। दस्तावेजों और उपलब्ध तथ्यों के परीक्षण के बाद देहात थाना पुलिस ने विनीत मिश्रा और अधिवक्ता सौरभ मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में उपलब्ध शिकायतों, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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    बार अध्यक्ष ने आरोपों से किया इंकार

    उधर, जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विनीत मिश्रा ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि जिस दिन की घटना का उल्लेख शिकायत में किया गया है, उस दिन उनकी न्यायिक अधिकारियों से कोई मुलाकात ही नहीं हुई थी। उन्होंने दावा किया कि वे कुछ मामलों को लेकर संबंधित न्यायिक अधिकारियों की शिकायत कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ गलत तरीके से एफआईआर दर्ज कराई गई है।

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