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    राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त करने पर हाई कोर्ट में सुनवाई, तीन सांसदों समेत चुनाव अधिकारियों से मांगा जवाब

    Updated: Tue, 04 Aug 2026 08:16 PM (IST)

    मीनाक्षी नटराजन की चुनाव याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उनके राज्यसभा नामांकन रद्द होने के मामले में तीन निर्वाचित सांसदों औ ...और पढ़ें

    मीनाक्षी नटराजन (सौजन्य- इंटरनेट मीडिया)

    मीनाक्षी नटराजन (सौजन्य- इंटरनेट मीडिया)

    HighLights

    1. मीनाक्षी नटराजन की चुनाव याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।

    2. तीन निर्वाचित सांसदों और चुनाव अधिकारियों से कोर्ट ने जवाब मांगा।

    3. नामांकन रद्द होने के मामले में अगली सुनवाई 11 सितंबर को।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन की चुनाव याचिका पर मंगलवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की एकलपीठ ने मामले में निर्वाचित तीनों राज्यसभा सदस्यों तरुण चुघ, रजनीश कुमार अग्रवाल और महेश केवट सहित चुनाव से जुड़े अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता और अधिवक्ता आर्यन गुप्ता ने पैरवी की।

    आपत्ति के बाद निरस्त हुआ था नामांकन

    याचिका में कहा गया है कि मीनाक्षी नटराजन ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत नामांकन पत्र दाखिल किया था। नामांकन पर आपत्ति दर्ज होने के बाद निर्वाचन अधिकारी ने सुनवाई की और उनका नामांकन निरस्त कर दिया। याचिकाकर्ता ने निर्वाचन अधिकारी की इस कार्रवाई को नियमों के विपरीत और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

    तेलंगाना की अदालत में लंबित परिवाद बना आधार

    याचिका के मुताबिक, तेलंगाना की एक अदालत में एक महिला द्वारा दायर व्यक्तिगत परिवाद में मीनाक्षी नटराजन को प्रतिवादी बनाया गया था। अदालत ने उनका पक्ष जानने के लिए नोटिस जारी किया था। मीनाक्षी नटराजन की ओर से दायर याचिका में दावा किया गया है कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज या विचाराधीन नहीं था। साथ ही जिस व्यक्तिगत परिवाद में उन्हें प्रतिवादी बनाया गया, उसमें भी उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया था।

    'केवल औपचारिक रूप से बनाया गया था प्रतिवादी'

    याचिका में कहा गया है कि संबंधित मामले में उन्हें केवल औपचारिक रूप से प्रतिवादी बनाया गया था। इसके बावजूद निर्वाचन अधिकारी ने न्यायालय में लंबित प्रकरण की जानकारी छिपाने का आधार लेते हुए उनका नामांकन निरस्त कर दिया। कांग्रेस नेत्री का तर्क है कि इस आधार पर नामांकन निरस्त करना नियमसम्मत नहीं था। इसी कार्रवाई को चुनौती देते हुए उन्होंने हाई कोर्ट से राहत की मांग की है।

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    सभी पक्षों से जवाब मांगा

    मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने तीनों निर्वाचित राज्यसभा सदस्यों के साथ प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त, निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव और भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी किया है।

    अब सभी संबंधित पक्षों को अपना जवाब दाखिल करना होगा। 11 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में कोर्ट मामले पर आगे की सुनवाई करेगा।