MP: राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी को अनुसूचित जाति विकास आयुक्त ने भेजा नोटिस, 6 जून को भोपाल तलब; जानिए क्या है मामला?
मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की वैधता की जांच अब राज्य स्तरीय छानबीन समिति करेगी। उन्हें 6 जुलाई को भोपाल मे ...और पढ़ें

राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी (फाइल फोटो)
HighLights
राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के SC प्रमाण पत्र की जांच।
राज्य स्तरीय छानबीन समिति 6 जुलाई को करेगी सुनवाई।
मंत्री को सतना मूल निवासी होने के साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।
डिजिटल डेस्क, सतना। मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के अनुसूचित जाति (एससी) प्रमाण पत्र की वैधता की जांच अब राज्य स्तरीय छानबीन समिति करेगी। अनुसूचित जाति विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल ने मंगलवार को उन्हें नोटिस जारी कर 6 जुलाई को मंत्रालय स्थित वल्लभ भवन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
जारी नोटिस के अनुसार, राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति छानबीन समिति मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र की जांच करेगी। उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे वर्ष 1950 की स्थिति के अनुसार जिला सतना की मूल निवासी होने तथा स्वयं को 'बागरी' अनुसूचित जाति का सदस्य सिद्ध करने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।
एससी प्रमाण पत्र के आधार पर लड़ा था चुनाव
प्रतिमा बागरी ने अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा था। अब समिति उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद इस मामले में अंतिम निर्णय करेगी।
प्रशासन को दिए गए विशेष निर्देश
आयुक्त कार्यालय ने सतना कलेक्टर और अनुसूचित जाति विकास विभाग के सहायक आयुक्त को भी पत्र भेजकर नोटिस की विधिवत तामील कराने, उसकी पावती उपलब्ध कराने तथा जांच प्रक्रिया के तहत संबंधित गांव और क्षेत्र में सार्वजनिक सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
खबरें और भी
यह भी पढ़ें- छह माह में दूसरा तबादला पड़ा भारी, हाई कोर्ट ने लगाई रोक; सिवनी में पदस्थ प्रोफेसर को मिली राहत
आपत्ति दर्ज कराने का भी मिलेगा अवसर
नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति संबंधी दावे पर आपत्ति दर्ज कराना चाहता है, तो वह सुनवाई के दौरान समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है।
इस मामले में शिकायतकर्ता भोपाल जिले के हुजूर क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 44 निवासी प्रदीप अहिरवार को भी सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के लिए सूचना भेजी गई है।