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    नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर के घर खरीदारों को झटका, रिफंड याचिका पर सुनवाई तीन माह के लिए टली

    Updated: Fri, 24 Jul 2026 06:40 AM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक ट्विन टावर के घर खरीदारों की रिफंड याचिका पर सुनवाई तीन महीने के लिए टाल दी है। ...और पढ़ें

    सुप्रीम कोर्ट

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    HighLights

    1. सुप्रीम कोर्ट ने रिफंड याचिका पर सुनवाई टाली।

    2. वैकल्पिक आवंटन न चुनने वाले खरीदारों के दावे निपटाने के प्रयास जारी।

    3. कंपनी दिवाला प्रक्रिया का सामना कर रही है, रिफंड पर फैसला लंबित।

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के ध्वस्त किए गए ट्विन टावर के घर खरीदारों को रकम वापस दिलाने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई तीन माह के लिए टाल दी है।

    काेर्ट ने उन दलीलों पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि जिन घर खरीदारों ने वैकल्पिक आवंटन का विकल्प नहीं चुना है, उनके दावों का निपटारा करने का प्रयास जारी है। पीठ से अनुरोध किया गया था कि खरीदारों के दावों के समाधान के लिए अन्य विकल्प तलाशने की खातिर तीन माह का समय दिया जाना चाहिए।

    इसके बाद पीठ ने सुनवाई टाल दी। ज्ञात हाे, नोएडा के सेक्टर 93ए में एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के ट्विन-टावर को 28 अगस्त, 2022 को विस्फोटकों का प्रयाेग करके ध्वस्त कर दिया गया था।

    कुछ घर खरीदारों का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने कहा,उन्हें धनराशि वापस नहीं मिली है। आखिरी भुगतान 2024 में ही किया गया था। इससे पहले काेर्ट ने कहा था कि ट्विन टावर के घर खरीदारों को अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा जमा कराई गई राशि में से आनुपातिक आधार पर धन वापसी की जाएगी। कंपनी दिवाला प्रक्रिया का सामना कर रही है।

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