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Graham Staines murder case: दारा सिंह की जेल से रिहाई का प्रस्ताव खारिज, SSRB ने भेजी रिपोर्ट, SC पर टिकीं निगाहें

Published: Tue, 15 Sep 2026 09:53 PM (GMT+05:30)

ग्राहम स्टेंस हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव राज्य सजा समीक्षा बोर्ड (SSRB) ने खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में देरी पर नाराजगी जताई है और अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी, जिसमें राज्य सरकार को अंतिम रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में देरी पर नाराजगी जताई है और अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी, जिसमें राज्य सरकार को अंतिम रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।

HighLights

  1. राज्य सजा समीक्षा बोर्ड ने दारा सिंह की रिहाई प्रस्ताव ठुकराया।

  2. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में देरी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।

  3. दारा सिंह ग्राहम स्टेंस हत्याकांड में आजीवन कारावास काट रहे हैं।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के बहुचर्चित ग्राहम स्टेंस और उनके दो मासूम बेटों की जघन्य हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दारा सिंह की जेल से समयपूर्व रिहाई की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। 
 
राज्य सजा समीक्षा बोर्ड (SSRB) ने दारा सिंह को रिहा करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया है।
 
दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई की याचिका पर विचार करने के लिए गत 31 अगस्त को एसएसआरबी की बैठक बुलाई गई थी। 
 
गहन विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने दारा सिंह की रिहाई के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अपने इस निर्णय से राज्य गृह विभाग को लिखित रूप से अवगत करा दिया है। 
 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई थी बैठक 

समीक्षा बोर्ड की इस असहमति के बाद अब दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई की राह लगभग बंद होती दिख रही है। उल्लेखनीय है कि दारा सिंह दो दशक (20 वर्ष) से भी अधिक समय से सलाखों के पीछे बंद हैं। 
 
उनकी रिहाई याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को दारा सिंह की लंबी सजा को देखते हुए जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत के इसी आदेश के बाद एसएसआरबी की बैठक बुलाई गई थी।
 

देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी

मामले की सुनवाई 8 सितंबर को न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति विजय बिष्णोई की खंडपीठ के समक्ष हुई थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से प्रशासनिक और सत्यापन प्रक्रियाओं में हुई देरी की बात कही गई। 
 
अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए गहरा असंतोष व्यक्त किया। दारा सिंह के अधिवक्ता ए.पी. सिंह ने बताया कि अदालत ने दो साल से अधिक समय से मामला लंबित रहने और समय पर रिपोर्ट दाखिल न करने पर नाराजगी जाहिर की। 
 
शीर्ष अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि इस ढिलाई के लिए गृह सचिव या जिम्मेदार अधिकारियों को अब तक क्यों नहीं तलब किया गया।
 

17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 17 सितंबर तय की है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है।

सरकार के निर्देशानुसार, सजा समीक्षा बोर्ड की बैठक की अंतिम रिपोर्ट तुरंत अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाए, ताकि समयपूर्व रिहाई की प्रक्रिया पर आगे का विधिक निर्णय लिया जा सके।

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