ओडिशा में दुकानों पर ओडिया साइनबोर्ड अनिवार्य, नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना
ओडिशा सरकार ने सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए ओडिया भाषा में साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया है। 'ओडिया पक्ष' पहल के तहत यह निर्णय लिय ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर

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जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए ओडिया भाषा में साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया है। नियम का पालन नहीं करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी।
राज्य सरकार ने ‘ओडिया पक्ष’ के तहत बड़ा फैसला लेते हुए सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए ओडिया भाषा में नामपट्ट लगाना जरूरी कर दिया है। श्रम एवं कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी साइनबोर्ड स्पष्ट और शुद्ध ओडिया भाषा में लिखे होने चाहिए।
पहली बार 5 तो दूसरी बार 10 हजार रुपए का जुर्माना
सरकार ने इस नियम को ओडिशा शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की धारा 35 के तहत लागू किया है। नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार 5 हजार से 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, दूसरी बार या बार-बार नियम तोड़ने पर 10 हजार से 20 हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
राज्यभर में इसको लेकर विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे दुकानदारों और व्यापारियों को इस नियम की जानकारी दें और 7 अप्रैल तक अनुपालन सुनिश्चित कराएं।
विभाग ने आम लोगों से भी अपील की है कि जिन दुकानों पर ओडिया साइनबोर्ड नहीं लगे हैं, उनकी सूचना स्थानीय श्रम अधिकारी या नजदीकी श्रम कार्यालय को दें, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
श्रम आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी ने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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