ओडिशा में बिना फिटनेस, बीमा और RC के गाड़ी चलाई तो सीधे होगी जब्त; केवल चालान काटने की व्यवस्था पर रोक
ओडिशा में अब बिना फिटनेस, बीमा, आरसी जैसे वैध दस्तावेज़ों के वाहन चलाने पर सीधे ज़ब्ती की जाएगी। परिवहन विभाग ने चालान काटकर छोड़ने की पुरानी व्यवस्था ...और पढ़ें

बिना फिटनेस, बीमा और RC के गाड़ी चलाई तो सीधे होगी जब्त (एआई जेनरेटेड तस्वीर)
HighLights
बिना वैध दस्तावेज़ों के वाहन चलाने पर होगी ज़ब्ती।
केवल चालान काटने की व्यवस्था पर लगाई गई रोक।
सड़क सुरक्षा सुधारने के लिए परिवहन विभाग का सख़्त कदम।
जागरण संवाददाता, अनुगुल। ओडिशा की सड़कों पर अब बिना फिटनेस, बीमा, आरसी, परमिट या अन्य अनिवार्य दस्तावेजों के वाहन चलाना आसान नहीं होगा। अब तक ऐसे मामलों में अधिकांश वाहन चालकों को केवल चालान भरकर छोड़ दिया जाता था, लेकिन परिवहन विभाग ने इस व्यवस्था पर सख्ती दिखाते हुए प्रवर्तन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को मौके पर ही जब्त किया जाए।
राज्य परिवहन आयुक्त अमिताभ ठाकुर ने मंगलवार को सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (आरटीओ), यातायात निरीक्षकों और प्रवर्तन अधिकारियों को जारी पत्र में कहा है कि केवल चालान काटकर वाहन को आगे बढ़ने देना कानून के उद्देश्य के विपरीत है।
यदि किसी वाहन के पास वैध फिटनेस प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी), बीमा, परमिट या अन्य आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं तो उसे सड़क पर चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
करीब 1.64 लाख वाहनों का चालान किया गया
दरअसल, विभागीय समीक्षा में सामने आया कि 1 अप्रैल से 30 जून के बीच पूरे राज्य में यातायात और सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर करीब 1.64 लाख वाहनों का चालान किया गया, लेकिन इनमें से केवल 428 वाहनों को ही जब्त किया गया। इतने बड़े अंतर पर परिवहन आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए इसे प्रवर्तन में गंभीर कमी माना है।
पत्र में कहा गया है कि कई मामलों में अधिकारी केवल चालान जारी कर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेते हैं, जबकि वाहन बिना आवश्यक दस्तावेजों के सड़क पर चलता रहता है। इससे न केवल कानून का उल्लंघन जारी रहता है, बल्कि सड़क सुरक्षा पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है।
विशेष जांच अभियान तेज होने की संभावना
आयुक्त ने स्पष्ट किया कि चालान का भुगतान केवल पहले किए गए उल्लंघन की देनदारी खत्म करता है। इससे वाहन को बिना वैध दस्तावेजों के आगे चलाने की अनुमति नहीं मिल जाती। ऐसे सभी वाहनों को जब्त किया जाएगा और उन्हें तभी छोड़ा जाएगा, जब वाहन स्वामी निर्धारित जुर्माना जमा करने के साथ सभी आवश्यक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
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परिवहन विभाग के इस निर्देश के बाद आने वाले दिनों में राज्यभर में विशेष जांच अभियान तेज होने की संभावना है। ऐसे में वाहन चालकों को घर से निकलने से पहले फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा, आरसी, परमिट सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों की वैधता सुनिश्चित करनी होगी। विभाग का मानना है कि इस सख्ती से सड़क सुरक्षा नियमों के पालन में सुधार होगा और बिना वैधानिक दस्तावेजों के वाहन संचालन पर प्रभावी रोक लगेगी।