Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    अमृतसर में रिहायशी इलाकों में अवैध निर्माण, संकरी गलियों में बहुमंजिला इमारतें बनी मुसीबत

    Updated: Mon, 13 Apr 2026 06:08 PM (IST)

    शहरों में रिहायशी इलाकों में तेजी से बढ़ रहे अवैध बहुमंजिला निर्माण से सीवर, ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या गंभीर हो गई है, जबकि शिकायतों के बावजूद प्र ...और पढ़ें

    नगर निगम कार्यालय अमृतसर

    नगर निगम कार्यालय अमृतसर

    HighLights

    1. रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक निर्माण अवैध माने जाते हैं।

    2. पार्किंग के लिए आरक्षित जगह का व्यावसायिक उपयोग गलत है।

    3. अवैध निर्माण पर कार्रवाई में प्रवर्तन की कमी मुख्य कारण।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। रिहायशी इलाके में कामर्शियल निर्माणों की समस्या हर शहर में है। इसमें समय रहते कार्रवाई नहीं होने के कारण रिहायशी इलाकों में धड़ाधड़ बहुमंजिला अवैध इमारतें तैयार हो रही हैं। यही नहीं पुराने शहर की बात करें तो चार से पांच फीट की गली में ही बहुमंजिला होटल तैयार हो चुके हैं। इसमें सारा बोझ पुराने सीवर पर पड़ने के साथ ही ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ रही है।

    वहीं लोग म्यूनिसिपल टाउन प्लानिंग विभाग में शिकायतें करते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसी मुद्दे को लेकर जागरण विमर्श के तहत रिटायर्ड सीनियर टाउन प्लानर (एसटीपी) शक्ति भाटिया से सवालों किए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें सिर्फ इंफोर्समेंट की कमीं है।

    यह भी पढ़ें- पांच साल बिना फैसले जेल में रहा आरोपी, देशद्रोह के आरोपों के बावजूद अदालत ने दी जमानत

    जानें क्या रहे सवाल व जवाब-

    सवाल: रिहायशी इलाके में कामर्शियल गतिविधि हो सकती या नहीं?
    जवाब: मंजूरशुदा रिहायशी इलाके में कोई भी कामर्शियल गतिविधि नहीं हो सकती। यदि कोई सड़क निगम ने कामर्शियल घोषित की है तो बिल्डिंग बायलाज के मुताबिक चेंज आफ लैंड यूज पास करवाने के बाद ही कामर्शियल एक्टिविटी हो सकती है।

    सवाल: पुराने शहर मे कामर्शियल एक्टिविटी हो सकती है या नहीं?
    जवाब: मास्टर प्लान के मुताबिक जि्स इलाके में मिक्स लैंड यूज (रिहायशी-कामर्शियल: का प्रावधान हो, वहां सड़क की निर्धारित चौड़ाई के मुताबिक कामर्शियल एक्टिविटी हो सकती है।

    यह भी पढ़ें- 7 महीने तक छिपा रहा सच, नाबालिग गर्भवति हुई तो खुला राज; शिकायत के बाद बठिंडा पुलिस ने पकड़ा आरोपित


    सवाल: अकसर कामर्शियल निर्माणों में मंजूरशुदा नक्शे में जो जगह पार्किंग के लिए दर्शाई जाती है, उसका बाद में कामर्शियल इस्तेमाल होता है?
    जवाब: कामर्शियल निर्माण में नक्शे के अंदर पार्किंग के लिए चिन्हित बेसमेंट का इस्तेमाल कामर्शियल तौर पर नहीं हो सकता। निगम इसे सील कर सकता है। वहीं अवैध निर्माण को गिराया भी जा सकता है।
    सवाल: कालोनियों में नक्शे के खिलाफ कामर्शियल निर्माण हो रहे हैं?
    जवाब: कालोनियों मेें मंजूरशुदा नक्शे के मुताबिक ही निर्माण हो सकता है। इसमें पार्किंग, पार्क या ओपन स्पेस में प्लाटिंग नहीं हो सकती। रिहायशी प्लाट का भी कामर्शियल इस्तेमाल नहीं हो सकता। अवैध हिस्से को कानून के मुताबिक ढहाया जा सकता है।

    खबरें और भी

    यह भी पढ़ें- 25 लाख का जुर्माना और उम्र कैद की सजा... क्या है जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन विधेयक?