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    सांसद अमृतपाल को हाई कोर्ट से झटका, दूसरा एनएसए चुनौती मामला खारिज; अदालत बोली- अब कोई कानूनी आधार नहीं बचा

    Updated: Thu, 07 May 2026 05:20 PM (IST)

    पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अमृतपाल सिंह की दूसरे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि संबंधित आदेश की अ ...और पढ़ें

    खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह।

    खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह।

    HighLights

    1. हाई कोर्ट ने अमृतपाल की एनएसए याचिका खारिज की।

    2. दूसरे और तीसरे एनएसए की अवधि समाप्त हो चुकी।

    3. अदालत ने कहा, अब कोई कानूनी आधार नहीं।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। खडूर साहिब से सांसद और वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह को बड़ा कानूनी झटका देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ लगाए गए दूसरे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जिस दूसरे एनएसए आदेश को चुनौती दी गई थी, उसकी अवधि अप्रैल 2025 से पहले ही समाप्त हो चुकी थी।

    इसके बाद तीसरा एनएसए भी खत्म हो चुका है। ऐसे में अब इस याचिका पर विचार करने का कोई औचित्य या कानूनी आधार शेष नहीं रह जाता। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में माना कि जब संबंधित निरोधात्मक आदेश की अवधि समाप्त हो चुकी है और परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तब पुराने आदेश को चुनौती देने वाली याचिका केवल अकादमिक बहस बनकर रह जाती है।

    इसी आधार पर अदालत ने अमृतपाल सिंह की लंबित याचिका को निरर्थक मानते हुए खारिज कर दिया।

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    2023 से डिब्रूगढ़ जेल में है बंद

    गौरतलब है कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ पहली बार मार्च 2023 में एनएसए लगाया गया था। इसके बाद अप्रैल 2023 में उन्हें असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया था। उस समय पंजाब में बड़े स्तर पर कार्रवाई के बीच अमृतपाल और उनके सहयोगियों पर सख्त कदम उठाए गए थे।पहले एनएसए की अवधि पूरी होने के बाद अप्रैल 2024 में पंजाब सरकार ने अमृतपाल सिंह पर दूसरा एनएसए लागू कर दिया था।

    इस दूसरे निरोधात्मक आदेश को अमृतपाल सिंह ने वर्ष 2024 में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि मामला न्यायिक प्रक्रिया में लंबित ही रहा।

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    तीसरी अवधि खत्म होने के बाद नहीं बढ़ा एनएसए 

    इसी दौरान अप्रैल 2025 में अमृतपाल सिंह के खिलाफ तीसरी बार भी एनएसए लगा दिया गया। तीसरे एनएसए को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन पिछले महीने ही पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया था। महत्वपूर्ण यह है कि तीसरे की अवधि समाप्त होने के बाद पंजाब सरकार ने अमृतपाल सिंह पर आगे एनएसए नहीं बढ़ाया।

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    इसके बावजूद दूसरे एनएसए के खिलाफ उनकी पुरानी याचिका अदालत में विचाराधीन थी। अब हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब दूसरा और तीसरा दोनों एनएसए समाप्त हो चुके हैं, तब पुराने आदेश को चुनौती देने का कोई व्यावहारिक या विधिक महत्व नहीं बचता।

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