मोगा में फौजी दोस्त ने दिया रकम दोगुनी करने का झांसा, पूर्व हवलदार से 1 करोड़ की ठगी; रिटायरमेंट फंड भी गंवाया
मोगा में सेना से सेवानिवृत्त पूर्व हवलदार से पुराने फौजी साथी ने ऑनलाइन ट्रेडिंग में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर एक करोड़ से अधिक ठग लिए।

दोस्त ने 1 करोड़ से भी ज्यादा ठगे।
HighLights
पूर्व हवलदार से फौजी दोस्त ने की एक करोड़ की ठगी।
ऑनलाइन ट्रेडिंग में पैसे दोगुने करने का दिया था झांसा।
पुलिस ने आरोपी अभिजीत किशोर के खिलाफ मामला दर्ज किया।
जागरण संवाददाता, मोगा। सेना में 26 साल देश की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए पूर्व हवलदार को पुराने फौजी साथी पर भरोसा करना महंगा पड़ गया। आरोपी ने ऑनलाइन ट्रेडिंग में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर उससे एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि कथित तौर पर ठग ली। पीड़ित ने सेवानिवृत्ति के बाद मिले करीब 50 लाख रुपये के अलावा रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार लेकर भी रकम आरोपी के बताए खातों में जमा कराई।
गांव तलवंडी भंगेरियां निवासी तरसेम सिंह ने चार जून 2026 को एसएसपी मोगा को शिकायत दी थी। जांच के बाद थाना मैहना पुलिस ने महाराष्ट्र निवासी अभिजीत किशोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए महाराष्ट्र जाने की तैयारी कर रही है।
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सेना में हुई थी दोस्ती
तरसेम सिंह 31 दिसंबर 2021 को सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवा के दौरान 14 पंजाब यूनिट में उनकी मुलाकात नायक अभिजीत किशोर निवासी सांगली, महाराष्ट्र से हुई थी। शिकायत के अनुसार अभिजीत सेना में रहते हुए ट्रेडिंग करता था और साथी जवानों को निवेश पर अच्छा मुनाफा मिलने का भरोसा देता था। इसी पुराने संबंध के कारण तरसेम सिंह ने उस पर विश्वास किया।
किश्तों में भेजी रकम
आरोप है कि 19 मार्च 2024 से तरसेम सिंह ने अलग-अलग किश्तों में रकम भेजनी शुरू की। बैंक खातों और एफडी से करीब 50 लाख रुपये निकालकर आरोपी के बताए कोटक महिंद्रा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के खातों में जमा कराए गए। रकम कम पड़ने पर उन्होंने परिचितों और रिश्तेदारों से भी लाखों रुपये उधार लिए। कुल मिलाकर एक करोड़ रुपये से अधिक भेजने का आरोप है।
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वकील बनकर भी किया फोन
रकम वापस मांगने पर आरोपी कथित तौर पर बहाने बनाने लगा। इसी दौरान अनिल मोहन नामक व्यक्ति ने खुद को वकील बताते हुए फोन किया। उसने कहा कि अभिजीत किसी मामले में जेल में बंद है और उसे छुड़ाने के लिए पैसे चाहिए। रिहाई के बाद पूरी रकम लौटाने का भरोसा देकर उससे अतिरिक्त राशि भी लेने का आरोप है।
पुलिस जांच में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप सामने आने के बाद अभिजीत के खिलाफ धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जल्द पुलिस टीम महाराष्ट्र भेजी जाएगी।
