अमरोहा में कब्रिस्तान की जमीन पर बसा दी पूरी कॉलोनी, जांच में 69 मकान पाए गए अवैध; चलेगा बुलडोजर?
अमरोहा के बकाबाद में राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान दर्ज करीब पांच एकड़ भूमि पर अवैध रूप से 69 मकानों की कॉलोनी बस गई है। ...और पढ़ें

बछरायूं में कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा कर बनाए गए मकान और मामले की जांच करती अधिशासी अधिकारी
HighLights
अमरोहा में कब्रिस्तान की पांच एकड़ जमीन पर अवैध कॉलोनी विकसित।
राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान दर्ज भूमि पर 69 मकान बने।
प्रशासन ने अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ PP-4 एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू।
नवीन वर्मा, अमरोहा। राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान के नाम दर्ज करीब पांच एकड़ भूमि पर पिछले एक दशक में पूरी कॉलोनी बस जाने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद हुई प्रशासनिक जांच में खुलासा हुआ कि तीन अलग-अलग गाटा संख्याओं की जमीन पर 69 लोगों ने मकान बना लिए हैं। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया है और आगे की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है।
यह मामला नगर के मुहल्ला बकाबाद का है। यहां गाटा संख्या 412, 414 और 415 राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज हैं। आरोप है कि कुछ लोगों ने इन भूखंडों को अपनी संपत्ति बताकर वर्षों तक बेच दिया। धीरे-धीरे खरीदारों ने यहां मकान बनवा लिए और पूरी कॉलोनी विकसित हो गई।
यह सिलसिला करीब दस वर्षों से चलता रहा, लेकिन किसी स्तर पर इसकी जांच नहीं हुई। हाल ही में मामले की गुप्त शिकायत नगर के किसी व्यक्ति ने मंडलायुक्त मुरादाबाद से की गई। शिकायत के बाद तहसील प्रशासन हरकत में आया व नायब तहसीलदार अजीत सिंह के नेतृत्व में राजस्व कर्मियों की टीम गठित कर मौके पर जांच कराई गई।
जांच में तीनों गाटा संख्या राजस्व रिकार्ड में कब्रिस्तान के नाम दर्ज पाई गईं। जांच रिपोर्ट के अनुसार गाटा संख्या 412 पर 38 लोगों ने मकान बना रखे हैं, जबकि गाटा संख्या 415 पर 30 लोगों के निर्माण मिले। गाटा संख्या 414 पर फिलहाल कोई निर्माण नहीं पाया गया।
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प्रशासन अब पूरे प्रकरण में भूमि की खरीद-फरोख्त, कब्जों व जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जाधारकों पर होगी कार्रवाई, एसडीएम कोर्ट से जारी होंगे नोटिस
जस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान के नाम दर्ज भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। तहसील प्रशासन ने ऐसे सभी कब्जाधारकों के विरुद्ध एसडीएम न्यायालय में पीपी-4 एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे, ताकि वे अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें।
हाल ही में हुई राजस्व जांच में मुहल्ला बकाबाद स्थित गाटा संख्या 412, 414 और 415 की भूमि राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान दर्ज पाई गई थी। जांच में सामने आया कि वर्षों पहले इस भूमि की अवैध खरीद-फरोख्त कर कई लोगों ने यहां मकान बना लिए हैं।
मामले के उजागर होने के बाद प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। एसडीएम शैलेश कुमार दुबे ने बताया कि जांच में संबंधित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज मिली है। ऐसे में अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ एसडीएम न्यायालय में पीपी-4 एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं।
सभी संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमानुसार सुनवाई के बाद आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
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बिना बैनामे और नक्शे के बसा दी कॉलोनी
जांच में सामने आया कि कब्रिस्तान की भूमि पर बसाई गई कॉलोनी में शामिल 69 लोगों में से अधिकांश के पास जमीन का विधिवत बैनामा तक नहीं है। लोगों ने केवल स्टाम्प पेपर पर लिखित समझौते के आधार पर भूखंड खरीद लिए और मकान बना लिए।
इतना ही नहीं, किसी भी निर्माण के लिए नगर पालिका से भवन का नक्शा भी स्वीकृत नहीं कराया गया। प्रशासन अब खरीद-फरोख्त से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रहा है। अधिकारियों का मानना है कि बिना वैध अभिलेखों और स्वीकृत नक्शों के किए गए निर्माण भी जांच के दायरे में हैं।
जांच के दौरान कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जे होने की बात सामने आई है न्यायालय द्वारा नोटिस जारी कर पीपीफोर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय से नोटिस जारी किए जा रहे हैं।- शैलेश कुमार दुबे, एसडीएम, मंडी धनौरा
भूमि हमारी है, पूर्व में किसी ने इसको कब्रिस्तान में दर्ज कर दिया था। सिविल न्यायालय से हमने यह मामला जीता था।- अब्दुल अज़ीज़, जमीन विक्रेता