अमरोहा: 29 क्विंटल एक्सपायर्ड नमकीन-नूडल्स बेचने वाले कलीम पर ₹8 लाख का जुर्माना, 2 लाख में फंसा बुलंदशहर का कारोबारी
अमरोहा में कलीम पर एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थ बेचने के आरोप में एडीएम कोर्ट ने आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही 29 क्विंटल सील खाद्य ...और पढ़ें

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HighLights
23 अप्रैल को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ढकिया चमन स्थित गोदाम पर मारा था छापा
रीपैकिंग कर खाद्य सामग्री को ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार में बेचने का काम करता था आरोपित
जागरण संवाददाता, अमरोहा। एक्सपायरी डेट की नमकीन, काजू बफीर्, चिप्स, नूडल्स व स्नैक्स आदि खाद्य पदार्थ बेचने के मामले में कलीम पुत्र छंगा गांव ढकिया चमन पर एडीएम वित्त एवं राजस्व गरिमा सिंह की कोर्ट ने आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही सील खाद्य पदार्थ को नष्ट करने के आदेश दिए हैं। अगर वह एक माह के भीतर जुर्माना राशि जमा नहीं करेगा तो उसके खिलाफ आरसी जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।
गत 23 अप्रैल की सुबह करीब 11 बजे सहायक आयुक्त खाद्य विनय कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में गठित टीम ने ढकिया चमन गांव के बाहर स्थित गोदाम पर छापा मारा था। यहां टीम को चिप्स के 10 हजार पैकेट, नूडल्स के करीब 200 पेटी, मूंगफली नमकीन के 1200 पैकेट, काजू बफीर् के 400 पैकेट, रस्क के 400 पैकेट, मूंगदाल नमकीन के 2500 पैकेट, 100 किलो ग्राम नमकीन पालीथिन में भंडारित मिली थी।
करीब 29 क्विंटल खाद्य सामग्री मौके पर बरामद हुई थी। इसकी अनुमानित कीमत 7,86,365 रुपये की थी। इसके बाद टीम ने पैकेटों की जांच की थी। जिसमें पता चला था कि सभी एक्सपायरी डेट के हैं। इसके बाद टीम ने माल बेचने वाले कलीम से पूछताछ की थी। जिसने उसे ग्रामीण बाजार में बेचने की बात कुबूली थी।
इसके बाद टीम ने बरामद खाद्य सामग्री को गोदाम के एक कमरे में सील करवाकर रख दिया था। नोटिस मिलने पर कलीम ने जवाब दिया था कि उसने यह खाद्य सामग्री पशुओं के लिए बेचे जाने को रखी थी। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर विभाग ने उसके खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर करवा दिया था।
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आरोपित पर ज्यादा से ज्यादा जुर्माना लगाने की मांग की थी। तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कलीम पर आठ लाख रुपये जुर्माना लगाया है। एक माह के अंदर धनराशि जमा करने के लिए समय दिया है। सील की गई खाद्य सामग्री को भी नष्ट करने के लिए कहा है।
अधोमानक दूध क्रीम बेचने में फंसा बुलंदशहर का कारोबारी
अधोमानक दूध क्रीम बेचने में बुलंदशहर का कारोबारी फंस गया है। एडीएम कोर्ट ने उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
12 सितंबर 2025 को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव शाहपुर कलां पहुंची थी। यहां छोटा हाथी में रखी दूध क्रीम की केन से नमूने भरकर जांच को भेजे थे। जांच में क्रीम अधोमानक मिली थी।
इसके बाद विभाग ने एडीएम कोर्ट में ग्राम परतापुर थाना बीवीनगर जनपद बुलंदशहर निवासी कारोबारी राकेश पुत्र तेजपाल के खिलाफ वाद दायर कराया था। इस मामले की सुनवाई के बाद एडीएम कोर्ट ने कारोबारी पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एक माह के अंदर उसको जमा करने की मोहलत दी है। जमा नहीं करने पर आरसी जारी की जाएगी।
एडीएम कोर्ट ने अधोमानक दूध क्रीम व एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थ बेचने के मामले में संबंधित दोषियों पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थों को नष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी।
- विनय कुमार अग्रवाल, सहायक आयुक्त खाद्य
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