चढ़ावा चोरी: आरोपी सुभाष को आंशिक राहत, जून महीने की पेंशन राशि निकलने के लिए कोर्ट की मिली मंजूरी
राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में आरोपी पूर्व बैंककर्मी सुभाषचंद्र श्रीवास्तव को आंशिक राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें जून 2026 माह की पेंशन राशि निकालने ...और पढ़ें

चढ़ावा चोरी के आरोपी को आंशिक राहत।
HighLights
आरोपी सुभाषचंद्र श्रीवास्तव को आंशिक राहत मिली।
जून 2026 की पेंशन राशि निकालने की अनुमति।
अन्य बैंक लेनदेन अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं।
जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में जेल में निरुद्ध आरोपित पूर्व बैंककर्मी सुभाषचंद्र श्रीवास्तव के सीज पेंशन खाते के मामले में उसे आंशिक राहत मिली है। सोमवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा ने उसे जून 2026 माह की पेंशन राशि जो जुलाई 2026 में हस्तगत हुई है, को बैंक से निकालने की अनुमति प्रदान कर दी है।
अन्य अवधि के लेनदेन का मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। मामले की सुनवाई 30 जुलाई को पुन: होगी। सोमवार को मामले के विवेचक सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी न्यायालय में पेश हुए और उन्होंने बैंक खाते में अन्य लेनदेन का विवरण भी न्यायालय में प्रस्तुत किया। वह पहले ही सीज किए गए पेंशन खाते को 25 जून 2026 के बाद से अवमुक्त किए जाने के संबंध में न्यायालय के समक्ष अपनी अनापत्ति दर्ज करवा चुके हैं।
आरोपित की ओर से पेश डिप्टी लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल कुलशेखर सिंह ने न्यायालय को बताया कि सुभाष श्रीवास्तव के पेंशन संबंधी बैंक खाते का विवरण बैंक से लाने का प्रयास कर रहे हैं। जिसके बारे में न्यायालय को अवगत कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने सीओ अयोध्या की आख्या पर आपत्ति हेतु समय मांगा।
30 हजार रुपये की नकद एंट्री पर उठे सवाल
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने पेंशन खाते और एक अन्य बचत खाते का विवरण न्यायालय में पेश किया। रिकार्ड में सामने आया कि दूसरे खाते से पेंशन खाते में धनराशि ट्रांसफर की जाती रही। 16 अक्टूबर 2025 को दूसरे खाते से 30 हजार रुपये नकद जमा होने की भी एंट्री मिली। अभियोजन ने तर्क दिया कि इन सभी लेनदेन का सत्यापन कराया जा रहा है।