चढ़ावा चोरी के आरोपी सुभाष श्रीवास्तव का पेंशन खाता सीज करने पर फंसी पुलिस, कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपित पूर्व बैंककर्मी सुभाष श्रीवास्तव का पेंशन खाता सीज करने पर पुलिस मुश्किल में फंस गई है। ...और पढ़ें

राम मंदिर चढ़ावा चोरी का आरोपी सुभाष श्रीवास्तव।

समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में आरोपित पूर्व बैंककर्मी सुभाष श्रीवास्तव का पेंशन खाता सीज करने के मामले में पुलिस उल्टी फंस गई है। खाता सीज करने में उसकी कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है।
उक्त खाता किसके आदेश से सीज किया गया है तथा इसकी अनुमति न्यायालय से ली गई अथवा नहीं समेत कई बिंदुओं पर न्यायालय ने स्पष्टीकरण मांगा है। मामले की सुनवाई 27 जुलाई को होगी।
जेल में निरुद्ध आरोपित सुभाष श्रीवास्तव ने बीती 18 जुलाई को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा के समक्ष पेंशन खाते से निकासी पर लगी रोक को हटाने की गुहार लगाई थी।
सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 21 जुलाई तक थाने से आख्या तलब की थी। अपनी आख्या में विवेचक सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के लिए खाता सीज करने की बात कही।
साथ ही कहा कि 25 जून 2026 के बाद से खाते में आई राशि के भुगतान पर आपत्ति नहीं है। हालांकि, वह कोर्ट में यह नहीं बता सके कि उक्त सीजर की कार्रवाई किस प्रविधान के तहत की गई थी।
सीज करने से पहले न्यायालय से अनुमति ली गई अथवा नहीं। आरोपित के अधिवक्ता डिप्टी लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल कुलशेखर सिंह ने तर्क दिया कि कानूनन पेंशन खाता सीज नहीं किया जा सकता। यदि ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए खाताधारक को नोटिस दिया जाना चाहिए।