चढ़ावा चोरी: आरोपी सुभाष के पेंशन खाते की धनराशि का नहीं हो सका सत्यापन, 11 अगस्त को अगली सुनवाई
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पूर्व बैंककर्मी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव के पेंशन खाते का सत्यापन न होने से सुनवाई में देरी हो रही है। ...और पढ़ें

चढ़ावा चोरी का आरोपी सुभाष श्रीवास्तव।

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जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण में आरोपित पूर्व बैंककर्मी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव के पेंशन खाते का सत्यापन फिर मामले के निस्तारण में बाधा बन गयाहै।
खाते में आई पांच-पांच लाख रुपये समेत बड़ी धनराशि के स्रोत की वैधानिक पुष्टि के लिए पुलिस अभी उसका सत्यापन ही करा रही है। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा के न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन व आरोपित के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे।
अभियोजन की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ने कहा कि संबंधित धनराशि के विषय में बैंक से सत्यापन के बाद ही आगे की कार्यवाही कराई जाए। इसे लेकर न्यायालय ने अब 11 अगस्त की तिथि नियत कर दी है। हालांकि, न्यायालय ने आदेश में यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष अगली तिथि तक बैंक से सत्यापन अवश्य प्राप्त कर अपना पक्ष रखे।
उल्लेखनीय है कि अभियोजन ने बीती तीन अगस्त को सात बिंदुओं की आख्या में कहा है कि सुभाष श्रीवास्तव के खाते में पांच-पांच लाख रुपये समेत कई संदिग्ध राशि के स्रोत को लेकर बैंक से पत्राचार किया गया है।
अभी तक आख्या नहीं मिली है। वहीं, 30 जुलाई को सुभाष ने पेंशन खाते के पाई-पाई का हिसाब पेश किया था। अभियोजन ने 25 जून के बाद की राशि को अवमुक्त किए जाने पर अपनी अनापत्ति पहले ही न्यायालय में प्रस्तुत कर रखी है।