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    बागपत में दो भाइयों की हत्या में पड़ोसी परिवार के दो लोगों को उम्रकैद, ट्रॉली हटाने को लेकर हुआ था विवाद

    Updated: Sat, 08 Aug 2026 01:12 AM (IST)

    बागपत में रास्ते से ट्रॉली हटाने के विवाद में दो भाइयों की हत्या के मामले में अदालत ने दो दोषियों मनवीर और परविंदर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीसरे द ...और पढ़ें

    दो भाइयों की हत्या में पड़ोसी परिवार के दो लोगों को उम्रकैद।

    दो भाइयों की हत्या में पड़ोसी परिवार के दो लोगों को उम्रकैद।

    HighLights

    1. बागपत में ट्रॉली हटाने के विवाद में हुई थी हत्या।

    2. दो भाइयों की हत्या में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा।

    3. एक अन्य दोषी को मारपीट के लिए एक साल का कारावास।

    जागरण संवाददाता, बागपत। रास्ते से ट्रॉली हटाने को लेकर हुए विवाद में दो भाइयों की हत्या के मामले में अदालत ने पड़ोस के एक परिवार के दो व्यक्तियों को उम्रकैद तथा तीसरे व्यक्ति को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। मुजरिमों में दो सगे भाई शामिल हैं। नौ आरोपित व्यक्ति दोषमुक्त किए गए है। दो नाबालिगों की पत्रावली किशोरी न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।

    एडीजीसी गगन गौड व वादी अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार मिश्रा का कहना है खिंदौड़ा में रास्ते से ट्रैक्टर की ट्राली हटाने को लेकर विवाद होने पर किसान भोपाल सिंह के परिवार पर पांच मई 2020 को पड़ोस के ही कुछ व्यक्तियों ने लाठी, बलकटी, फरसे से हमला किया था। इसमें भोपाल सिंह की धारदार हथियार के प्रहार से मौके पर ही मौत हो गई थी। उनके भाई कालूराम की घटना से चार दिन बाद उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी।

    हमले में भोपाल की पत्नी वर्षा देवी, बेटा ऋषिपाल व विकास, बेटी आरती व काजल घायल हुए थे। पीड़ित ऋषिपाल सिंह ने 15 आरोपितों के खिलाफ सिंघावली अहीर थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। इनमें दो नाबालिग शामिल रहे थे। पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। दो आरोपितों की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है। आरोपित सतवीर की करीब छह माह पहले मृत्यु हो गई थी।

    अन्य आरोपितों की पत्रावली एडीजे/एफटीसी द्वितीय नीलू मैनवाल की अदालत में विचाराधीन थी। अदालत ने मनवीर व परविंदर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

    इनके अलावा टीटू उर्फ दलवीर (परविंद्र का भाई) को मारपीट करने का दोषी मानते हुए एक साल के कारावास की सजा सुनाई तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अन्य नौ आरोपितों को दोषमुक्त किया गया।

    ये हैं आरोपित

    नामजद आरोपितों में मनवीर, धर्मवीर, सतवीर, परविंदर, टीटू, भूषण, राजू, विनोद, अमरदीप, रोहित, प्रिंस, अंकित, नीशू व दो नाबालिग शामिल हैं।

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