इंडस्ट्री लगाने के लिए 10 लाख तक का लोन दे रही योगी सरकार, योजना के तहत मांगे गए आवेदन
बहराइच में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों और कारीगरों को स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा। ...और पढ़ें
HighLights
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना से 10 लाख तक लोन।
आरक्षित वर्ग, महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण सुविधा।
जागरण संवाददाता, बहराइच। ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों, पारंपरिक कारीगरों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शासन से 11 इकाइयों का लक्ष्य मिला हैं। पात्र लाभार्थियों को अपना उद्योग लगाने के लिए बैंकों के माध्यम से 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। इसमें आइटीआइ व पालीटेक्निक से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त युवा, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति-जनजाति और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। 18 से 50 वर्ष की आयु के लोग पात्र होंगे।
सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 फीसद तो आरक्षित वर्ग, महिलाओं और पूर्व सैनिकों को अंशदान मात्र पांच प्रतिशत देना होगा। सामान्य वर्ग को टर्म लोन पर चार प्रतिशत ब्याज छोड़कर शेष ब्याज की प्रतिपूर्ति बोर्ड की ओर से की जाएगी।
आरक्षित वर्ग, महिलाओं, दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा बैंक के माध्यम से दिलाई जाएगी। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सभी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित हार्ड कापी जिला ग्रामोद्योग केंद्र के कार्यालय में जमा करनी होगी।