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    एक लापरवाही पड़ी भारी! बलिया के 1.38 लाख किसानों की अटक सकती है किसान सम्मान निधि

    Updated: Thu, 16 Apr 2026 03:54 PM (IST)

    बलिया में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। 1.38 लाख किसान अभी भी वंचित हैं। ...और पढ़ें

    फार्मर रजिस्ट्री न कराने पर किसानों की सम्मान निधि अटक सकती है।

    फार्मर रजिस्ट्री न कराने पर किसानों की सम्मान निधि अटक सकती है।

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    जागरण संवाददाता, बलिया। सरकार ने किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया है। फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि तो रूकेगी ही, खाद बीज सहित अन्य सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित होना पड़ेगा।

    फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पहले 15 अप्रैल तक की अवधि निर्धारित की गई थी, लेकिन भारी संख्या में किसानों के वंचित होने पर फिर से अवधि बढ़ाई गई है।

    अब 30 अप्रैल तक हर हाल में फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के आंकड़े के अनुसार जनपद में 4.55 लाख किसान पंजीकृत हैं।

    इसमें 3.16 लाख 493 किसानों की ही फार्मर रजिस्ट्री हो सकी है। अभी 1.38 लाख 652 किसान अभी भी फार्मर रजिस्ट्री से वंचित हैं। ऐसे किसानों को लापरवाही भारी पड़ सकती है। वह कई सरकारी लाभ से वंचित हो सकते हैं।

    तहसीलवार फार्मर रजिस्ट्री की स्थिति

    तहसील पीएम किसान के लाभार्थी फार्मर रजिस्ट्री शेष
    बैरिया 47408 27043 20365
    सदर 99467 67361 32106
    बांसडीह 77432 52914 24518
    बेल्थरारोड 64174 42822 21353
    रसड़ा 95750 73482 22268
    सिकंदरपुर 70714 52871 18043

    यह भी पढ़ें- कुरुक्षेत्र में बिजली निगम की लापरवाही से जली किसान की फसल, आयोग ने दिया मुआवजा का आदेश

    चार मोड में हो रही फार्मर रजिस्ट्री

    कृषि विभाग के अनुसार चार मोड में फार्मर आइडी बन रही है। कैंप के माध्यम से आइडी बनाई जा रही है, जिसके लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

    पंचायत सहायक, किसी विभाग के तकनीकी सहायक, जन सेवा केंद्र के इससे पीएम किसान सम्मान माध्यम से भी आईडी बनवा सकते हैं। इसके साथ ही किसान विभाग के पाेर्टल पर जाकर स्वयं के मोबाइल के माध्यम से अपनी आइडी बना सकते हैं।

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    चकबंदी व सर्वें में शामिल गांवों के किसानों को राहत

    जनपद में चकबंदी में 38 गांव शामिल हैं। इन गांवों के किसानों की भूमि का अभिलेख आनलाइन उपलब्ध नहीं होने के चलते वह फार्मर रजिस्ट्री नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते वह गेहूं क्रय केंद्र पर अपनी उपज भी नहीं बेच पा रहे हैं।

    इस स्थिति को देखते हुए शासन के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने निर्देश जारी किया है कि चकबंदी या सर्वे में शामिल गांवों की फार्मर आइडी अपडेट नहीं होने की स्थिति में इन गांवों के किसानों को कृषि उपज की खरीद में छूट प्रदान की जाएगी। इससे निर्देश से जिले के 19 हजार किसानों को लाभ होगा।

    किसानों की फार्मर रजिस्ट्री के लिए फिर से अवधि बढ़ाई गई है। अब 30 अप्रैल तक हर हाल में फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य किया गया है। चकबंदी और सर्वे में शामिल गांवों के किसानों शासन से राहत दी गई है। इन गांवों के किसान क्रय केंद्र पर बिना फार्मर रजिस्ट्री भी गेहूं बिक्री कर सकेंगे।
    -मनीष कुमार सिंह, उप निदेशक कृषि, बलिया।