बर्खास्त IPS मणिलाल पाटीदार पर लगे आरोप कारोबारी के भाई ने बताए सही, 31 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में क्रशर कारोबारी रिश्वत मामले की सुनवाई हुई, जिसमें बर्खास्त आईपीएस मणिलाल पाटीदार और पूर्व एसएचओ देवेंद्र शुक्ला अनुपस्थ ...और पढ़ें

बर्खास्त IPS मणिलाल पाटीदार। (तस्वीर- फाइल)

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जागरण संवाददाता, बांदा। क्रशर कारोबारी से प्रतिमाह छह लाख रुपये रिश्वत मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में बुधवार को भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय की विशेष अदालत में सुनवाई की तारीख निर्धारित रही।
जिसमें आरोपित महोबा के बर्खास्त आईपीएस मणिलाल पाटीदार व कबरई थाने के पूर्व थानाध्यक्ष देवेंद्र शुक्ला न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। उनके अधिवक्ता की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र लगाया गया। जबकि पेशी के दौरान कांस्टेबल अरुण कुमार व सुरेश सोनी के साथ ब्रह्मदत्त शुक्ला उपस्थित रहे हैं।
वादी की करीब दो घंटे तक गवाही कराई गई। जिसमें उसने अपनी ओर से दर्ज कराए गए मुकदमों में लगाए गए आरोपों को दोहराया। न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 31 जुलाई निर्धारित की है। जिसमें अभी वादी की शेष रह गई और गवाही कराई जाएगी।
न्यायालय में विचाराधीन मामले में मणिलाल पाटीदार पर क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी से प्रतिमाह छह लाख रुपये रिश्वत मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप हैं। इंद्रकांत त्रिपाठी ने सात सितंबर 2020 को रिश्वत मांगने का वीडियो प्रचलित किया था, जिसके बाद आठ सितंबर 2020 को उन्हें गोली लगी और 13 सितंबर 2020 को उनकी मौत हो गई थी।
इंद्रकांत के भाई रविकांत की शिकायत पर पाटीदार व अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसके बाद 22 जुलाई 2021 को भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया और मामले की सुनवाई लखनऊ की भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में चल रही थी। जिसकी सुनवाई अब मंडल मुख्यालय बांदा के भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में हो रही है।
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आरोपित बर्खास्त आईपीएस मणिलाल पाटीदार, कबरई के पूर्व थानाध्यक्ष देवेंद्र शुक्ला व सिपाही अरुण यादव व मामले में सहयोगी रहे सूर्या केमिकल के डीलर सुरेश सोनी व अजय इंटरप्राइजेज के प्रोपाइटर ब्रह्मदत्त शुक्ला को अदालत में हाजिर होने के लिए निर्देशित किया गया था।
अपर शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने बताया तारीख में बर्खास्त आईपीएस और कबरई के पूर्व थानाध्यक्ष देवेंद्र शुक्ला की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया। जबकि कांस्टेबल समेत तीनों आरोपितों ने न्यायालय में उपस्थित होकर हस्ताक्षर बनाए।
वादी ने न्यायालय में अपनी गवाही दी है। वादी की कुछ गवाही शेष रह जाने से विशेष न्यायाधीश चंद्रपाल द्वितीय ने तारीख आगे बढ़ाई है। इस मामले में कुल 53 गवाह हैं। सभी के बयान दर्ज किए जाने हैं।
बताते चलें कि मणिलाल पाटीदार समेत सभी आरोपितों ने पिछली तारीख दो जुलाई को बार संघ की हड़ताल होने से हाजिरी माफी लगाई थी। इसके बाद सुनवाई की तिथि बढ़ाकर 15 जुलाई निर्धारित की गई थी।
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