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    बरेली में हिंदुओं को गाली देने वाले आदिल की कोटेदार बहन कलीमा पर कसेगा शिकंजा; 58 क्विंटल राशन गायब, FIR की तैयारी

    Updated: Fri, 24 Jul 2026 10:46 PM (IST)

    आदिल अंसारी द्वारा हिंदुओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद, उसकी बहन और कोटेदार कलीमा खातून पर शिकंजा कसा गया है। बरेली में राशन दुकान के निरीक्षण में 58 ...और पढ़ें

    ग्रामीणों का बयान दर्ज करतीं खाद्य निरीक्षक शिखा तिवारी व क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विवेक श्रीवास्तव। सौ. पूर्ति विभाग

    ग्रामीणों का बयान दर्ज करतीं खाद्य निरीक्षक शिखा तिवारी व क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विवेक श्रीवास्तव। सौ. पूर्ति विभाग

    HighLights

    1. केसरपुर पंचायत में जुटे ग्रामीणों ने कहा कि कम मिलता है राशन

    जागरण संवाददाता, बरेली। सदर तहसील क्षेत्र के केसरपुर गांव में राशन वितरण में कथित अनियमितताओं के मामले में कार्रवाई का दायरा बढ़ गया है। गाली-गलौज के आरोप में बाबू बख्श के बेटे आदिल अंसारी की गिरफ्तारी के बाद अब उसकी बहन एवं उचित दर विक्रेता कलीमा खातून के खिलाफ भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने और दुकान का अनुबंध निलंबित करने की तैयारी की जा रही है।

    आदिल का गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित हुआ था। प्रसारित वीडियो में वह हिंदुओं को गाली-गलौज करते हुए राशन नहीं देने को कह रहा था। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी लिखकर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    इधर, जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विवेक श्रीवास्तव और पूर्ति निरीक्षक शिखा तिवारी ने 23 जुलाई को राशन की दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय कोटेदार कलीमा खातून मौजूद नहीं मिली। दुकान पर रेट बोर्ड, स्टाक बोर्ड, साइन बोर्ड और अंत्योदय कार्डधारकों की सूची भी प्रदर्शित नहीं थी।

    दुकान का ताला कोटेदार के पिता बाबू ने खुलवाया। भौतिक सत्यापन में 88 बोरी गेहूं और 41 बोरी चावल मिला, जबकि विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध स्टाक से मिलान करने पर 50.535 क्विंटल गेहूं, 37.545 क्विंटल चावल, 33 किलोग्राम चीनी और 53 किलोग्राम बाजरा कम पाया गया। जांच टीम ने आशंका जताई कि खाद्यान्न की कालाबाजारी की गई है।

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    मौके पर मौजूद राशन कार्डधारकों के बयान भी दर्ज किए गए। अधिकांश लाभार्थियों ने आरोप लगाया कि उन्हें निर्धारित मात्रा से कम राशन दिया जाता है। कुछ लोगों ने बताया कि अंगूठा लगवाने में भी टालमटोल की जाती थी, जबकि कुछ कार्डधारकों ने दूसरे कोटे से राशन लेने की बात कही।

    जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उल्लंघन के तथ्य सामने आए हैं। मामले में एफआइआर दर्ज कराने और दुकान का अनुबंध निलंबित करने के लिए पत्रावली जिलाधिकारी के अनुमोदन के लिए भेजी गई है।

    उन्होंने कहा कि वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत कोई भी पात्र व्यक्ति किसी भी उचित दर दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है। किसी कार्डधारक का अंगूठा रोकना या राशन देने में टालमटोल करना नियमों के विरुद्ध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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