लोहे की रॉड से पीटकर ससुर को मार डाला, देवरिया में 10 साल बाद दोषी दामाद को उम्रकैद
देवरिया में अपर सत्र न्यायाधीश शिखा रानी जायसवाल की अदालत ने 2016 के एक हत्या मामले में दामाद हरिकेश यादव उर्फ शैलेश यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ...और पढ़ें


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विधि संवाददाता, देवरिया। अपर सत्र न्यायाधीश शिखा रानी जायसवाल की अदालत ने करीब 10 वर्ष पुराने हत्या के मामले में आरोपित दामाद हरिकेश यादव उर्फ शैलेश यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र निषाद के अनुसार, घटना 17 अगस्त 2016 की रात गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बढ़या तिवारी गांव में हुई थी।
लोहे की रॉड से सिर पर किया था वार
आरोपित अपने ससुराल पहुंचा और पत्नी सरिता से मोबाइल पर बातचीत को लेकर विवाद करने लगा। विवाद बढ़ने पर ससुर रामनिवास बीच-बचाव के लिए आए, तभी आरोपित ने कार में रखी लोहे की रॉड से उनके सिर पर वार कर दिया।
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गंभीर रूप से घायल रामनिवास को पहले बैतालपुर के चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई।
कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई
घटना के बाद मृतक की पत्नी ललिता देवी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई।