Fatehpur News: पति-पत्नी और भोजपुरी अभिनेत्री.... अवैध संबंध के बीच रोड़ा बनी पत्नी तो दोनों ने हंसिया से गला काटा, उम्रकैद
फतेहपुर में पत्नी की हत्या के मामले में पति इंद्रमोहन और उसकी महिला मित्र भोजपुरी अभिनेत्री नेहा वर्मा को आजीवन ...और पढ़ें
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भोजपुरी अभिनेत्री नेहा वर्मा, इंद्रमोहन। योगमाया की फाइल फोटो। पुलिस
HighLights
पति और भोजपुरी अभिनेत्री को आजीवन कारावास की सजा।
दहेज की मांग पर पत्नी की गला काटकर हत्या की थी।
दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। धारदार हथियार (हंसिया) से गला काटकर विवाहिता की हत्या करने वाले पति भोजपुरी फिल्मों के लेखक व उसकी महिला मित्र भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। अदालत ने दोनों दोषियों पर पचास-पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह घटना खागा कोतवाली के गुलरियनपुर मजरे कूरा गांव की 25 दिसंबर 2021 की रात 11 बजे की है। थरियांव थाने के सुल्तानपुर मजरे अब्दुल्लापुर घूरी गांव निवासी वादी सत्यप्रकाश ने अपनी बहन योगमाया की शादी दस फरवरी 2015 को खागा कोतवाली के गुलरियनपुर मजरे कूरा गांव के इंद्रमोहन के साथ दान-दहेज देकर की थी।
वादी के मुताबिक पति एक लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग करता था। और दहेज न मिलने पर बहन को प्रताड़ित करता था। कई बार बहन के पति इंद्रमोहन लोधी को समझाया भी लेकिन वह नहीं माना। इसी बीच इंद्रमोहन के संबंध भोजपुरी अभिनेत्री जनपद महराजगंज कोतवाली के सुभाष नगर वार्ड निवासी नेहा वर्मा से हो गए।
इसके बाद वह अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर बहन को प्रताड़ित करने लगा। 25 दिसंबर 2021 की रात 11 बजे इंद्रमोहन और उसकी महिला मित्र नेहा वर्मा ने बहन योगमाया को धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी थी।
इस मामले की अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर चार की पीठासीन अधिकारी चेतना चौहान की अदालत ने 30 अक्टूबर को दोष सिद्ध किया था और सजा के बिंदु पर 6 नवंबर की तिथि नियत की थी।
शुक्रवार को अदालत ने खागा थाने के गुलरियनपुर मजरे कूरा के हत्यारे पति इंद्रमोहन व जनपद महराजगंज कोतवाली के सुभाष नगर वार्ड निवासी महिला मित्र भोजपुरी अभिनेत्री नेहा वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुना दी।
अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रवीदत्त द्विवेदी व कृष्ण कुमार सिंह पटेल ने तर्क रखे। अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश हुए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अर्जुन सिंह ने कहा कि अदालत के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।
दिवंगत के पुत्र को प्रतिकर देने की संस्तुति
अदालत ने दिवंगत विवाहिता योगमाया के छह वर्षीय पुत्र को अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि को उसके बैंक खाते में देने के आदेश दिए। अदालत ने यह भी माना कि दंडादेश में दिलाए जाने वाली प्रतिकर की धनराशि इतनी अधिक नहीं है जो उसकी मां की कमी की प्रतिपूर्ति कर सके। अदालत ने राज्य सरकार से सात्विक को उचित प्रतिकर देने की संस्तुति की। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से अपेक्षा जताई कि पर्याप्त प्रतिकर दिलाए जाने के लिए समुचित कार्यवाही करें।
14 दिन की रिमांड पर लिए गए थे दोनों दोषी
घटना के बाद दोनों दोषियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर 27 दिसंबर 2021 को अदालत में पेश किया था। विवेचना पूर्ण न होने के संबंध में विवेचक ने 13 दिन रिमांड की अर्जी करते हुए प्रपत्र पेश किए थे। सात जनवरी 2022 को अदालत ने दोनों को 14 दिन के लिए रिमांड पर देने का आदेश दिया था।
भोजपुरी फिल्मों की कहानियां लिखता था इंद्रमोहन
थरियांव थाने के सुल्तानपुर पोस्ट बिलंदा मजरे अब्दुल्लापुर घूरी गांव के इंद्रमोहन लोधी के साले विद्यासागर ने बताया कि बहन का पति इंद्रमोहन लोधी भोजपुरी फिल्मों की कहानियां लिखता था। भोजपुरी फिल्मों व एलबम में काम करने की वजह से दोनों से परिचय हो गया था और नेहा वर्मा आए दिन बहन की ससुराल खागा कोतवाली क्षेत्र के गुलरियनपुर मजरे कूरा गांव आती-जाती थी। इस दौरान दोनों में संबंध में हो गए और दोनों ने मिलकर बहन को मौत के घाट उतार दिया।
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