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    सख्त हुई रेलवे की गाइड लाइन, स्टेशन व ट्रैक पर मौजमस्ती पड़ेगी भारी; सैकड़ों लोगों ने भरा जुर्माना

    Updated: Fri, 03 Jul 2026 07:34 PM (IST)

    रेलवे ने स्टेशन और ट्रैक पर मौजमस्ती करने वालों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की हैं, जिसमें रील बनाने या ट्रैक पार करने पर भारी जुर्माना लगेगा। ...और पढ़ें

    फाइल फोटो।

    फाइल फोटो।

    HighLights

    1. रेलवे ने स्टेशन और ट्रैक पर मौजमस्ती के लिए सख्त नियम बनाए।

    2. पिछले छह माह में 103 लोगों पर 35,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

    3. महिला कोच में यात्रा का जुर्माना 500 से बढ़कर 2500 रुपये हुआ।

    अजय सक्सेना, लोनी। भारतीय रेलवे ने अब सख्त गाइड लाइन जारी कर दीं हैं। रेलवे परिसर में मौजमस्ती जैसे रेलवे ट्रैक पर रील बनाना, ट्रैक पार करना, महिला कोच में सफर करना और अकारण रेलवे स्टेशन पर घूमना लोगों को महंगा पड़ सकता है। आरपीएफ थाना प्रभारी ने नियमों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चेकिंग चलाकर जुर्माना लगाने की बात कही है।

    नोली रेलवे स्टेशन के आरपीएफ थाना प्रभारी नकुल कुमार ने बताया कि एक ओर बेहटा हाजीपुर हाल्ट और दूसरी ओर जिला बागपत तक नोली आरपीएफ थाने की सीमा है।

    थाने के अंतर्गत जिला बागपत की एक आरपीएफ चौकी है। लोग रील बनाने के चक्कर में अक्सर रेलवे ट्रैक पर घूमकर हादसों को न्यौता देते हैं। इन्हें रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जाता रहा है।

    यदि वर्ष 2026 के बीते छह माह की बात करें तो आरपीएफ थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन पार करने, ट्रैक पर रील बनाने वाले 103 लोगाें को पकड़ा गया है। इन पकड़े लोगों पर 35 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इन 103 में से 15 लोगों पर बागपत चौकी क्षेत्र से जुर्माना लगाया गया है। जबकि शेष 88 लोगों पर थाने से जुर्माना लगा है।

    बदली गई धाराएं

    आरपीएफ थाना प्रभारी ने बताया कि रेलवे ट्रैक पार करने वालों पर पहले धारा 147 के तहत कार्रवाई की जाती थी लेकिन धारा को दो भागों 147-1 और 147-2 में विभाजित किया गया है। 147-1 में अकारण स्टेशन परिसर में घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा।

    यह जुर्माना 500 रुपये तक हो सकता है। वहीं 147-2 में रेलवे ट्रैक पर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिसमें मजिस्ट्रेट के समक्ष एक हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

    पांच गुना लगेगा जुर्माना

    आरपीएफ थाना प्रभारी ने बताया कि महिला कोच में सफर करने वालों के खिलाफ धारा 162 के तहत कार्रवाई की जाती है। पहले महिला कोच में सफर करने पर पांच सौ रुपये जुर्माना लगता था। अब इस जुर्माने काे बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले छह माह के दौरान 37 लोगों को महिला कोच में सफर करते पकड़ा गया है। इनपर 5500 रुपये जुर्माना लगा है। उन्होंने समय-समय पर अभियान चलाकर रेलवे परिसर में मौजमस्ती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है।

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