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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 06, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Ghaziabad Crime : किशोरी को दो माह तक बंधक बनाकर दिया जिंदगीभर का 'दर्द', अब 20 साल तक सजा काटेगा दुष्कर्मी

    By Vivek TyagiEdited By: Abhi Malviya
    Updated: Fri, 06 Oct 2023 10:44 PM (IST)

    किशोरी को दो माह तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले को सिक्याेरिटी गार्ड को शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट तेंद्र पाल की अदालत ने 20 साल कैद की ...और पढ़ें

    अभियाजन की तरफ से आठ गवाह पेश किए गए।
    अभियाजन की तरफ से आठ गवाह पेश किए गए।

    HighLights

    1. विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत ने सुनवाई सजा-
    2. खोड़ा थानाक्षेत्र में वर्ष 2021 में हुई थी घटना

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। किशोरी को दो माह तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले को सिक्याेरिटी गार्ड को शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट तेंद्र पाल की अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ में उस पर आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया।

    विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि खोड़ा थानाक्षेत्र के एक मोहल्ले में किशोरी स्वजन के साथ रहती है। देव नारायण जो सिक्योरिटी गार्ड था। वह खोड़ा में ही दूसरे मोहल्ले में रहता था। किशोरी की उससे जान पहचान थी।

    ऐसे दिया था वारदात को अंजाम

    23 मार्च 2021 को वह अपना फ्लैट दिखाने के बहाने ही खोड़ा में ही ले गया। वहां उसने कमरा बंद कर किशोरी का मांग में सिंदूर भर दिया और जबरन दुष्कर्म किया।

    इसके बाद दो माह तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करता रहा था। देव नारायण पर शक होने पर पीड़िता के स्वजन ने उसके खिलाफ नौ अप्रैल 2021 को ही एफआइआर दर्ज करा दी थी। पुलिस ने मई 2021 में उसके फ्लैट पर छापेमारी कर पीड़िता को बरामद करते हुए देव नारायण को गिरफ्तार किया।

    अभियाजन की तरफ से आठ गवाह पेश किए गए। पुख्ता साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाते हुए उपरोक्त जुर्माना लगाया।

    रिपोर्ट इनपुट- विवेक त्यागी

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