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    पूर्वोत्तर रेलवे में जारी रहेगा जन विश्वास अधिनियम, पेनाल्टी वसूली के बदले नियम

    Updated: Sun, 19 Jul 2026 02:55 PM (GMT+05:30)

    पूर्वोत्तर रेलवे में संशोधित 'जन विश्वास अधिनियम' 2026 रेलवे बोर्ड के अगले आदेश तक जारी रहेगा। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लगाई गई पेनाल्टी की वसूली अब वा ...और पढ़ें

    पूर्वोत्तर रेलवे।

     पूर्वोत्तर रेलवे।

    HighLights

    1. संशोधित जन विश्वास अधिनियम पूर्वोत्तर रेलवे में अगले आदेश तक जारी रहेगा।

    2. आरपीएफ द्वारा लगाई गई पेनाल्टी की वसूली वाणिज्य विभाग करेगा।

    3. वाणिज्य कर्मचारी/स्टेशन मास्टर मनी रसीद या ईएफटी जारी करेंगे।

    जागरण संवाददाता, गोरखवपुर। पूर्वोत्तर रेलवे में संशोधित 'जन विश्वास अधिनियम' 2026 रेलवे बोर्ड के अगले आदेश तक जारी रहेगा। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लगायी गई पेनाल्टी की राशि की वसूली तथा उसके सापेक्ष मनी रसीद/एक्सेस फेयर टिकट (ईएफटी) जारी करने का कार्य वाणिज्य विभाग के अधिकृत कर्मचारियों अथवा स्टेशन मास्टर द्वारा किया जाएगा। यह अहम निर्णय पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (पीसीसीएम) और प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त (आइजी) की बैठक में लिया गया।

    प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के सचिव ने लखनऊ, वाराणसी और इजजतनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधकों को बैठक में लिए गए निर्णय से अवगत करा दिया है। सचिव ने कहा है कि जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के लागू होने के बाद रेलवे अधिनियम की धारा 142, 144, 147, 155, 159, 162, 163,165, 166 एवं 167 के अंतर्गत दंड के प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

    यदि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा रेलवे एक्ट की धाराओं के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पेनाल्टी अधिरोपित की जाती है, तो ऐसे प्रत्येक प्रकरण में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा संबंधित वाणिज्यिक कर्मचारी/स्टेशन मास्टर को एक मेमो उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त मेमो के आधार पर संबंधित वाणिज्यिक कर्मचारी/स्टेशन मास्टर नियमानुसार मनी रसीद अथवा ईएफटी निर्गत करेंगे तथा पेनाल्टी की राशि का जमा किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

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    रेलवे बोर्ड द्वारा अग्रिम आदेश जारी किए जाने तक उपर्युक्त व्यवस्था का अनुपालन किया जाए। अतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी वाणिज्य निरीक्षकों, स्टेशन प्रबंधकों/स्टेशन मास्टरों, टिकट जांच कर्मचारियों तथा अन्य संबंधित कर्मचारियों को तत्काल अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

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