मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जवाद अहमद सिद्दीकी की अंतरिम जमानत याचिका का ईडी ने दिल्ली HC में किया विरोध
ईडी ने लाल किला आतंकी हमले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल फलाह ट्रस्ट के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की अंतरिम जमानत याचिका का दिल्ली हाई कोर्ट म ...और पढ़ें

जवाद अहमद सिद्दीकी।
HighLights
ईडी ने जवाद सिद्दीकी की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया।
सिद्दीकी ने पत्नी के चौथे स्टेज के कैंसर के लिए जमानत मांगी।
दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले पर जल्द ही अपना निर्णय सुनाएगा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किला परिसर में हुए आतंकी हमले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित अल फलाह ट्रस्ट के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की अंतरिम जमानत याचिका का ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में विरोध किया है।
सिद्दीकी ने पत्नी के चौथे स्टेज के ओवेरियन कैंसर को देखते हुए देखभाल के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी है। अदालत ने रिकॉर्ड किया कि यह लगातार देखभाल का मामला है और समय बीतने के साथ स्थिति और खराब हो गई है।
इलाज पर हो रहा असर
याची का कहना है कि बीमारी आखिरी चरण में है और आरोपित अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है। वहीं, ईडी ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि किसी भी दस्तावेज से उक्त स्थिति साबित नहीं होती है। मरीज का इलाज पर अच्छा असर हो रहा है और घाव ठीक होने लगे हैं।
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जवाद ने मानवीय आधार पर जमानत देने की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि अदालत अपना निर्णय सुनाएगी।