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    हरदोई में स्कॉलरशिप योजना में लापरवाही पर 46 विद्यालयों को तीन दिन का अल्टीमेटम, न मानने पर रद होगी मान्यता

    Updated: Fri, 03 Jul 2026 07:09 PM (IST)

    हरदोई में छात्रवृत्ति योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले 46 से अधिक विद्यालयों को जिला विद्यालय निरीक्षक ने तीन दिन का अंतिम अल्टीमेटम दिया है। निर्देशों ...और पढ़ें

    छात्रवृत्ति योजना में लापरवाही पर 46 विद्यालयों को तीन दिन का अल्टीमेटम।

    छात्रवृत्ति योजना में लापरवाही पर 46 विद्यालयों को तीन दिन का अल्टीमेटम।

    HighLights

    1. 46 से अधिक विद्यालयों को छात्रवृत्ति पर अंतिम चेतावनी।

    2. तीन दिन में पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने का निर्देश।

    3. अनुपालन न करने पर मान्यता रद्द, पंजीकरण पर रोक।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। छात्रवृत्ति एवं पूर्वदशम/दशमोत्तर योजनाओं के तहत विद्यालयों की लापरवाही पर जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अरविंद कुमार पाठक ने सख्त रुख अपनाया है। 46 से अधिक विद्यालयों को अंतिम चेतावनी जारी करते हुए तीन दिनों के भीतर सभी आवश्यक सूचनाएं पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश दिया गया है।

    चेतावनी में स्पष्ट कहा गया है कि अनुपालन न करने पर विद्यालयों में नए छात्रों के पंजीकरण पर रोक और मान्यता वापसी की कार्रवाई की जाएगी।

    जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, हरदोई में 25 जून 2026 को आयोजित बैठक के दौरान पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़े विद्यालयों को निर्देश दिया गया था कि वे अपने लागिन आईडी पर प्रधानाचार्य और नोडल अधिकारी का पूरा विवरण-नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी-तीन दिन के भीतर अनिवार्य रूप से अपडेट करें।

    निर्देशों के बावजूद कई विद्यालयों द्वारा सूचना अपलोड नहीं की गई। इसके बाद विभागीय स्तर पर कई बार दूरभाष के माध्यम से भी चेतावनी दी गई, लेकिन अनुपालन न होने पर इसे गंभीर लापरवाही माना गया। विभाग ने इसे छात्रहित एवं शासनादेशों की अवहेलना करार दिया है।

    जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित विद्यालय छात्रवृत्ति जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में रुचि नहीं ले रहे हैं, जो सीधे तौर पर छात्रों के हितों को प्रभावित करता है। इसी के चलते 46 से अधिक विद्यालयों को अंतिम अवसर दिया गया है।

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    डीआइओएस ने बताया कि सभी विद्यालयों को 4 जुलाई की शाम 3 बजे तक अनिवार्य रूप से समस्त विवरण पोर्टल पर अपडेट कर उसकी साक्ष्य सहित सूचना जिला कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।

    साथ ही अनुपालन न करने की स्थिति में कक्षा-9 और कक्षा-11 में नए छात्रों के अग्रिम पंजीकरण पर रोक लगाने के साथ-साथ मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।

    स्पष्ट किया है कि छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और निर्धारित समय सीमा के बाद कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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