जौनपुर में बेसमेंट में चल रहे 10 प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी, DM के निर्देश पर हुई कार्रवाई
स्वास्थ्य विभाग ने जौनपुर के बदलापुर क्षेत्र में बेसमेंट में संचालित 10 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर इन अस्पतालों को ...और पढ़ें

बेसमेंट में चल रहे 10 निजी अस्पतालों को अधीक्षक ने थमाई नोटिस। AI जेनरेटेड फोटो
HighLights
जौनपुर में 10 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी।
बेसमेंट में संचालन नियमों के खिलाफ, मरीजों के लिए खतरनाक।
दो दिन में बेसमेंट खाली करने का सख्त निर्देश।
जागरण संवाददाता, बदलापुर (जौनपुर)। क्षेत्र में बेसमेंट के भीतर नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे निजी अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक ने ऐसे 10 पंजीकृत अस्पताल संचालकों को नोटिस थमाते हुए दो दिन के भीतर बेसमेंट खाली करने का कड़ा निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग की इस औचक कार्रवाई से अवैध व नियम विरुद्ध अस्पताल चलाने वाले संचालकों में खलबली है।
दरअसल, बेसमेंट में अस्पतालों का संचालन मरीजों की सुरक्षा और मानकों के लिहाज से बेहद खतरनाक माना जाता है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के स्तर से कड़े निर्देश जारी किए गए थे। इसी क्रम में स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन ने चिन्हित किए गए अस्पतालों के खिलाफ यह कदम उठाया है।
सीएचसी अधीक्षक डॉ. अरविंद कुमार पांडेय ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर क्षेत्र के ऐसे 10 पंजीकृत निजी अस्पतालों को चिह्नित किया गया है, जो बेसमेंट में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इन सभी संचालकों को सोमवार को लिखित नोटिस जारी कर दी गई है।
नोटिस के माध्यम से सभी संबंधित अस्पताल संचालकों को स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया है कि वे दो दिन के भीतर बेसमेंट को पूरी तरह से खाली कर दें और अपने अस्पताल को किसी अन्य वैध स्थान पर स्थानांतरित कर लें। यदि निर्धारित समयावधि के भीतर आदेश का पालन नहीं किया गया, तो विभाग की ओर से उनके खिलाफ कड़ी वैधानिक व दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।