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    आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि नजदीक, लेट फीस से बचने के लिए तुरंत करें दाखिल

    Updated: Sun, 26 Jul 2026 10:47 PM (IST)

    गैर-कारोबारी और वेतनभोगी करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। समय पर रिटर्न न भरने पर आय के अनुसार 1,000 से 5,000 रुपये त ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

    प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

    HighLights

    1. गैर-कारोबारी करदाताओं के लिए ITR की अंतिम तिथि 31 जुलाई।

    2. समय पर रिटर्न न भरने पर लगेगा 1,000 से 5,000 रुपये विलंब शुल्क।

    3. व्यापारियों और ऑडिट मामलों के लिए अलग-अलग समय सीमा निर्धारित।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। गैर-कारोबारी, वेतनभोगी और पेशे से आय नहीं अर्जित करने वाले आयकरदाताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) का आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।

    निर्धारित समय सीमा के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर आयकर अधिनियम की धारा 234एफ के तहत विलंब शुल्क देना पड़ सकता है।

    कर अधिवक्ता संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि जिन करदाताओं की आय व्यापार या पेशे से नहीं है, उन्होंने रिटर्न समय पर दाखिल नहीं किया तो विलंबित रिटर्न जमा करने पर लेट फीस देनी होगी।

    इसके तहत पांच लाख रुपये तक कर योग्य आय पर विलंब शुल्क 1,000 रुपये और पांच लाख रुपये से अधिक कर योग्य आय होने पर 5,000 रुपये तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है। इसके अलावा, यदि कर देय है तो नियमानुसार ब्याज भी लागू हो सकता है।

    उन्होंने बताया कि जिन करदाताओं की आय व्यापार या पेशे से है और जिनके खातों का टैक्स आडिट आवश्यक नहीं है, उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है।

    वहीं, जिन मामलों में आयकर अधिनियम की धारा 44एबी के तहत टैक्स आडिट अनिवार्य है, उनके लिए आडिट रिपोर्ट 30 सितंबर तक अपलोड करनी होगी और आयकर रिटर्न 31 अक्टूबर 2026 तक दाखिल किया जा सकेगा।

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