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    कानपुर में पांच साल लड़ी 24 रुपये की लड़ाई, अब मिलेगा 40 हजार हर्जाना

    Updated: Sun, 05 Jul 2026 11:32 AM (IST)

    कानपुर उपभोक्ता आयोग ने खाली बाम की डिब्बी निकलने पर 24 रुपये वापस करने और 40 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है। यह फैसला राजीव पुरम निवासी सुधी ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. उपभोक्ता आयोग ने खाली बाम पर 24 रुपये वापसी का आदेश दिया।

    2. मानसिक क्षतिपूर्ति और मुकदमा खर्च के लिए 40 हजार रुपये मिलेंगे।

    3. यह फैसला आदर्श मेडिकल स्टोर और इमामी लिमिटेड के खिलाफ आया।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दो पाउच में बाम की खाली डिब्बी निकलने पर उसकी कीमत 24 रुपये सात प्रतिशत ब्याज समेत वापस करने का आदेश दिया है। ब्याज मुकदमा दाखिल करने की तारीख से भुगतान की तिथि तक देना होगा। यह भी कहा है कि मानसिक क्षतिपूर्ति और मुकदमा खर्च के रूप में 40 हजार रुपये अदा किया जाए।

    राजीव पुरम निवासी सुधीन्द्र मिश्रा ने रावतपुर गांव स्थित आदर्श मेडिकल स्टोर के प्रोपराइटर और इमामी लिमिटेड पछारिया डोला पाथार कामरूप असम के निदेशक के खिलाफ पांच जुलाई 2021 को मुकदमा दाखिल किया था। इसमें कहा था कि उन्होंने 25 अगस्त 2020 को पैर में दर्द होने पर फास्ट रिलीफ पेन किलर बाम की प्लास्टिक पाउच में पैक दो डिब्बियां 12 रुपये प्रति पाउच की दर से कुल 24 रुपये में आदर्श मेडिकल स्टोर से खरीदी थीं।

    घर आकर बाम के पाउच खोले तो बिन ढक्कन के खाली डिब्बी निकलीं। मेडिकल स्टोर प्रोपराइटर से पैसे वापस मांगे तो उन्होंने कहा कि कंपनी को दोनों डिब्बी वापस कर राशि मिलने पर पैसे वापसी किए जाएंगे। कई बार रुपये मांगने पर भी नहीं दिए गए।

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    मेडिकल स्टोर के प्रोपाराइटर ने आयोग में जवाब दाखिल किया कि इस बारे में कोई शिकायत नहीं की गई। कंपनी ने आयोग में अपना पक्ष रखा कि बाम की डिब्बी खाली थी तो विपक्षी को उसके सेंटर क्वालिटी एश्योरेंस विभाग में शिकायत करनी चाहिए थी। विपक्षी ने इस तरह की कोई शिकायत नहीं की। आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार, सदस्य नीलम यादव और वन्दना सिंह ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया।

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