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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 12, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    UP Phase 4 Voting: वोट देने जाने से पहले पढ़ें यह खबर, बूथ के अंदर नहीं ले जा सकेंगे ये सामान

    Updated: Sun, 12 May 2024 11:14 AM (GMT+05:30)

    कल चौथे चरण का मतदान है। मतदाता वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक जाने के लिए अपने वाहन का प्रयोग कर सकेंगे लेकिन उन्हें अपने वाहन मतदान केंद्र से 200 ...और पढ़ें

    वोट देने जाने से पहले पढ़ें यह खबर, बूथ के अंदर नहीं ले जा सकेंगे ये सामान
    वोट देने जाने से पहले पढ़ें यह खबर, बूथ के अंदर नहीं ले जा सकेंगे ये सामान

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कल चौथे चरण का मतदान है। मतदाता वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक जाने के लिए अपने वाहन का प्रयोग कर सकेंगे, लेकिन उन्हें अपने वाहन मतदान केंद्र से 200 मीटर दूर खड़ा करना होगा। बूथ में मोबाइल ले जाने पर रोक रहेगी। मतदान केंद्र में मतदाता सहायता बूथ पर मोबाइल रखने की सुविधा रहेगी। गर्मी के मद्देनजर बड़े मतदान केंद्रों पर स्वास्थ्य टीमें लगाई जाएंगी।

    जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि किसी उम्मीदवार या एजेंट अथवा किसी व्यक्ति द्वारा मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने व ले जाने के वाहन प्रयोग की अनुमति नहीं होगी। हर मतदान केंद्र पर मतदाता सहायता बूथ बनाए जाएंगे। इस पर तैनात कार्मिक वोटर लिस्ट लेकर उपस्थित रहेंगे। यहां से मतदाता पर्ची भी ली जा सकेगी।

    बूथ के अंदर मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध

    मतदाता अपना मोबाइल बूथ लेबल आफीसर पर जमा कर सकेंगे। इसके लिए वह पर्ची देंगे। गोपनीयता बरकरार रखने के लिए वोट डालते समय बूथ के अंदर मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। माडल मतदान केंद्रों के गेट के पास सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं। वहां पर मतदाता सेल्फी ले सकेंगे। अगर किसी नए मतदाता के पास अभी भी पहचान पत्र नहीं पहुंचा है तो उन्हें पहचान के 12 विकल्प दिए हैं।

    कोई भी मतदाता आधार कार्ड, मननरेगा जाब कार्ड, बैंक-डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, आरजीआइ द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी पहचान पत्र, यूनिक आइडी कार्ड दिखाकर मतदान कर सकेगा। पत्रकार वार्ता में डीसीपी क्राइम आशीष श्रीवास्तव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार, एडीएम सिटी डा. राजेश कुमार मौजूद रहे।

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