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    कानपुर देहात में टीवी बंद करने पर पिता को मार दी थी गोली, अब दोषी बेटा आजीवन रहेगा सलाखों के पीछे

    Updated: Wed, 18 Mar 2026 08:13 PM (GMT+05:30)

    कानपुर देहात के सिकंदरा में 2020 में टीवी बंद करने के विवाद में बेटे अशोक कटियार ने पिता लालाराम कटियार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। फास्ट ट्रैक कोर् ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. सिकंदरा के नसीरपुर गांव में नवंबर 2020 में हुई थी घटना

    2. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अभियुक्त पर लगाया 15 हजार रुपये अर्थदंड

    जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। करीब साढ़े पांच वर्ष पूर्व सिकंदरा के नसीरपुर गांव में टीवी बंद करने को लेकर हुए विवाद में बेटे ने दोनाली लाइसेंसी बंदूक से पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में भतीजे की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक आनंद प्रिय गौतम की कोर्ट में चल रही थी। नियत तिथि पर बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोषी पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

    सहायक शासकीय अधिवक्ता धनंजय पांडेय ने बताया कि नसीरपुर निवासी रिषभ कटियार ने चार नवंबर 2020 को पुलिस को तहरीर दी थी, जिसमें बताया था कि वह रात करीब नौ बजे घर में बैठकर टीवी देख रहा था, साथ में बूढ़ी दादी, मां व बाबा लालाराम कटियार भी बैठे थे। उसी दौरान बड़े पापा(ताऊ) अशोक कटियार शराब के नशे में धुत होकर कहीं से आए और बिस्तर पर लेट गए और टीवी बंद करने को कहने लगे। इस पर उसने कहा कि थोड़ी देर में टीवी बंद कर देगा, जिससे नाराज होकर बड़े पापा अशोक कटियार गाली गलौज करने लगे।

    बाबा लालाराम ने गाली देने से मना किया तो अशोक ने अपनी लाइसेंसी दोनाली बंदूक से बाबा को गोली मार दी। हम सभी लोग बाबा को लेकर सिकंदरा अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद बड़े पापा घर से भाग गए। मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय 14 फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी।

    नियत तिथि पर बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि बंदूक की छीनाझपटी के दौरान यह घटना हो गई। अभियुक्त की गोली मारने की मंशा नहीं थी, जिसका अभियोजन ने विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलों के साथ ही साक्ष्य व गवाहों के बयान पर न्यायालय ने दोषी अशोक कटियार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं घटनास्थल से बरामद बंदूक व खोखे को निस्तारित करने का आदेश दिया है।

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