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    लाइन हाजिर दस पुलिसकर्मियों को हाईकोर्ट से राहत, गो-तस्करों से सांठगांठ का लगा था आरोप

    Updated: Sun, 25 Jan 2026 01:30 PM (GMT+05:30)

    गो-तस्करों से सांठगांठ के आरोप में लाइन हाजिर किए गए दस पुलिसकर्मियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने पाया कि आरोपों की जांच पूरी नहीं ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    HighLights

    1. गो-तस्करी आरोप में लाइन हाजिर दस पुलिसकर्मियों को राहत मिली।

    2. हाईकोर्ट ने जांच पूरी न होने पर स्थगन आदेश दिया।

    3. तीन दारोगा, सात हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल ने ड्यूटी जॉइन की।

    जागरण संवाददाता, पडरौना। गो तस्करों से सांठगांठ के आरोप में लाइन हाजिर किए गए 36 पुलिसकर्मियों में से तीन दारोगा, सात हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल को हाईकोर्ट से राहत मिली है। करीब पांच माह पूर्व तत्कालीन एडीजी गोरखपुर अखिल कुमार ने कार्रवाई की थी।

    पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई को गलत बताते हुए हाईकोर्ट की शरण ली थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विभागीय रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया यह माना कि लाइन हाजिरी की कार्रवाई में आरोपों की जांच पूरी नहीं की गई।

    इसी आधार पर कार्रवाई के आदेश पर स्थगन आदेश देते हुए कहा कि जब तक मामले की अंतिम जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक संबंधित पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर वापस लिया जाए।

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    हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में दारोगा अरविंद कुमार, गौरव कुमार शुक्ल, पवन कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल दिलीप कुमार, रामानंद सिंह यादव, श्याम सिंह यादव तथा कांस्टेबल सूरज गिरी, दिव्यमान यादव, बृजेश यादव, विनोद कुमार गुप्ता समेत दस ने पुलिस लाइन में आमद कराई।

    एसपी केशव कुमार ने बताया कि कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। गो-तस्करी पर किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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