69000 शिक्षक भर्ती मामला: SC में सुनवाई से पहले अभ्यर्थियों ने सीएम योगी से मांगा 'याची लाभ'
69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से याची लाभ का प्रस्ताव ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर

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राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले आरक्षण पीड़ित याची अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्य सचिव एसपी गोयल को ईमेल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष में याची लाभ का प्रस्ताव रखने की मांग की है।
अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि सरकार ऐसा प्रस्ताव रखती है तो लंबे समय से चला आ रहा यह विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है।
अभ्यर्थियों ने अपने पत्र में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार आरक्षण पीड़ित याची अभ्यर्थियों के पक्ष में याची लाभ का प्रस्ताव प्रस्तुत करे, ताकि उन्हें न्याय मिल सके। उनका दावा है कि इससे मामले का स्थायी समाधान निकल सकता है।
उधर, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले की पैरवी कर रहे पिछड़ा-दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप ने बताया कि 28 जुलाई को होने वाली सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने वादी और प्रतिवादी, दोनों पक्षों को दो-दो पृष्ठ का लिखित पक्ष (रिटन सबमिशन) सोमवार तक दाखिल करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए आरक्षण पीड़ित याची अभ्यर्थियों की ओर से याची लाभ की मांग के समर्थन में अपना लिखित पक्ष सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर टिकी है।