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    राहुल गांधी नागरिकता विवाद: HC ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की दी अनुमति, रिकार्ड लेकर हाजिर हुए वरिष्ठ अधिकारी

    Updated: Fri, 20 Mar 2026 01:54 AM (IST)

    लखनऊ हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के नागरिकता विवाद मामले में याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर को केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अनुमति दी। अगली सुनवाई 6 अप ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    HighLights

    1. हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अनुमति दी।

    2. गोपनीय दस्तावेजों के कारण सुनवाई चैंबर में संपन्न हुई।

    3. याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

    विधि संवाददाता, जागरण, लखनऊ। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में गुरुवार को राहुल गांधी के नागरिकता विवाद मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने याची एस विग्नेश शिशिर को केंद्र सरकार को मामले में पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी। हालांकि, न्यायालय ने याची द्वारा मामले को ‘पार्ट हर्ड’ के तौर पर लिस्ट किए जाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि मामला अभी भी एडमिशन स्टेज पर है।

    गुरुवार को केंद्र सरकार के अधिकारी सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे। मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी।सुनवाई के लिए दोपहर ढाई बजे का समय पूर्व से निर्धारित था। सुनवाई शुरू होते ही केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता एसबी पाण्डेय ने न्यायालय से अनुरोध किया कि यह सुनवाई खुले कोर्ट में न की जाए क्योंकि गृह मंत्रालय से आए दस्तावेज काफी गोपनीय प्रकृति के हैं

    । इस पर न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर, मामले की सुनवाई चैंबर में की। सुनवाई पश्चात पारित आदेश के अनुसार गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी विवेक मिश्रा व सहायक सेक्शन आफिसर प्रणव राय संबंधित रिकार्ड के साथ उपस्थित हुए। रिकार्ड का न्यायालय ने अवलोकन करने के पश्चात उसे अंडर सेक्रेटरी को वापस कर दिया।

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    उल्लेखनीय है कि कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने उक्त याचिका दाखिल की है। याची ने विशेष एमपी/एमएलए अदालत, लखनऊ के 28 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उक्त अदालत ने गांधी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का निर्देश देने की उसकी अर्जी खारिज कर दी थी।

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    याची ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने और मामले की विस्तृत जांच कराने की मांग की है। याची ने गांधी के खिलाफ भारतीय नागरिक संहिता, पासपोर्ट अधिनियम, आफिसियल सीक्रेट एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में गंभीर आरोप लगाये हैं।