Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को राहत, बोले-अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी किया

    Updated: Mon, 03 Aug 2026 01:07 PM (IST)

    BrijBhushan Sharan Singh: कोर्ट के फैसले पर बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। ...और पढ़ें

    HighLights

    1. पूर्व सांसद ने कहा था कि अगर खिलाफ कोई फैसला आएगा, तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा

    2. कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए और मेरे समर्थकों के लिए प्रसन्नता का विषय

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को महिला पहलवानों के यौन शोषण केस में बरी कर दिया है। यह फैसला दो जुलाई 2026 को बहस खत्म होने के बाद आया है। उस समय ऑर्डर रिजर्व रखा गया था। जनवरी 2023 में सामने आए इस केस में 1,133 दिनों में 127 सुनवाई हो चुकी हैं।

    भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष की इस फैसले बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। यह मेरे और मेरे समर्थकों के लिए प्रसन्नता का विषय है। कोर्ट के फैसले पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पहली प्रतिक्रिया दी और कहा कि जब मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था तो मेरा पहले दिन वक्तव्य आया था और मैंने कहा था कि अगर मेरे खिलाफ कोई फैसला आएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए और मेरे समर्थकों के लिए प्रसन्नता का विषय है।
    भाजपा के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट से खुद को आरोप मुक्त करने के बाद बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों के लिए कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ बोले-'जो हुआ सो हुआ।' कोर्ट से निकलते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने इस बात को लेकर खुशी जाहिर की कि उन्हें बाइज्जत बरी किया गया है। बृजभूषण सिंह ने दो बार कहा, 'अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी किया है।'

    यह भी पढ़ें- 'किसी से डरता नहीं हूं, अगर जांच सही नहीं हुई फिर...', राम मंदिर चोरी विवाद पर बोले बृजभूषण शरण सिंह

    यह भी पढ़ें- सीजेपी प्रोटेस्ट पर बृजभूषण शरण सिंह का बयान- छात्र आंदोलन को लेफ्ट-राइट विचारधारा ने भटकाया


    राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्विनी पंवार ने फैसला सुनाया और कहा कि बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बाइज्जत बरी किया जाता है। कोर्ट ने इस मामले में सह-आरोपी विनोद तोमर को भी बरी कर दिया है।
    यह मामला छह महिला पहलवानों के बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है। उनकी शिकायतों के आधार पर दिल्ली में पुलिस ने सांसद के खिलाफ केस दर्ज किया था। ट्रायल कोर्ट ने भाजपा के सांसद रहे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप तय किया था। कोर्ट ने सह आरोपी विनोद तोमर पर भी पीड़ितों में से एक को धमकाने के लिए आपराधिक धमकी का आरोप तय किया था। नाबालिग पहलवान ने भी बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए थे, हालांकि बाद में उसने अपनी शिकायत वापस ले ली और दिल्ली पुलिस ने (POCSO एक्ट) के तहत उस मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की थी।

    जो हुआ सो हुआ

    बृजभूषण सिंह ने अपनी पुरानी चुनौती की याद दिलाते हुए कहा कि मैंने कहा था कि (यदि दोषी हुआ) फांसी पर लटक जाऊंगा। वह नौबत नहीं आई। आज हीं मैं कोर्ट से जा रहा हूं।' पूर्व सांसद से बार-बार पूछा गया कि वह उन महिला पहलवानों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने ने उन पर आरोप लगाए थे और क्या उनके खिलाफ यह साजिश थी। इस पर उन्होंने कहा कि विवाद को यहीं खत्म करें। बस इतना ही कहा, 'चलिए जो हुआ सो हुआ।'

    खबरें और भी

    कमजोर के लिए थी मेरी लड़ाई

    बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मेरे खिलाफ खिलाफ साजिश में पहलवानों के अलावा देश की 'लेफ्ट-राइट', कांग्रेस, आप, ममता... यानी दो एक पार्टियों को छोड़कर कोई बचा नहीं था। अब उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनके हिसाब से तो मुझे उसी दिन फांसी दे देना चाहिए था। अब उनको देखना चाहिए कि उनका प्रोटेस्ट कहां तक सही था। पूर्व सांसद ने कहा कि वह कमजोरों के लिए लड़ते रहे हैं और इसलिए उन पर कई आरोप लगे। उन्होंने ने कहा कि किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है, अगर सच्चाइयों का गीत गाना बगावत है... तो हम भी बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। हम यह लड़ाई भी जूनियर और कमजोर खिलाड़ियों के लिए लड़ रहे थे। उसी कारण मुझ पर यह आरोप लगा। ये जो कथित पहलवान हैं, ओलंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, ये जूनियर बच्चों का हक मार रहे थे। उनका हक उन बच्चों को मिले, इसलिए हमने कुछ नियम बनाए थे, इसको लेकर इनमें नाराजगी थी। इनके पीछे बहुत से लोग थे।

    दिल्ली पुलिस ने लगाई थीं कई धाराएं

    दिल्ली पुलिस ने 15 जून को दाखिल आरोपपत्र में बृजभूषण पर महिलाओं की मर्यादा भंग करने, यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी देने से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराएं लगाई थीं। फिलहाल दोनों आरोपी जमानत पर हैं।