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    मां विंध्यवासिनी के गर्भगृह में फोटो खींचने या वीडियो बनाने पर प्रतिबंध, नगर मजिस्ट्रेट का आदेश

    Updated: Tue, 14 Jul 2026 11:00 AM (IST)

    मां विंध्यवासिनी मंदिर के गर्भगृह में अब वीडियो बनाने या फोटो खींचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय धार्मिक गरिमा, श्रद्धालुओं की निजता ...और पढ़ें

    मां विंध्यवासिनी के गर्भगृह में फोटो खींचने या वीडियो बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध।

    मां विंध्यवासिनी के गर्भगृह में फोटो खींचने या वीडियो बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध।

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    संक्षेप में पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। विंध्याचल स्थित सिद्धपीठ मां विंध्यवासिनी मंदिर के गर्भगृह में किसी भी व्यक्ति द्वारा वीडियो बनाने अथवा फोटो खींचने पर अब पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। नगर मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार ने इस बाबत निर्देश जारी किया है।

    जारी निर्देश में कहा कि किसी इलेक्ट्रॉनिक अथवा प्रसारण माध्यम से फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइव स्ट्रीमिंग, वेबकास्टिंग, आडियो रिकॉर्डिंग सृजन, संग्रहण, प्रसारण अथवा प्रसारित करना प्रतिबंधित पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह करते मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

    हालांकि मंदिर की धार्मिक परंपराओं के संरक्षण, अभिलेखीकरण व अधिकृत जनसूचना प्रसारण के लिए केवल आरती अवधि में अनुमति लेकर रिकॉर्डिंग कर सकेंगे।

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    मां विंध्यवासिनी मंदिर में प्रतिदिन तथा नवरात्र, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रमुख पर्व, विशेष अवसर, पूजन व धार्मिक अनुष्ठान के लिए लोग दूर-दूराज से आते हैं।

    जिला प्रशासन के संज्ञान में आया कि मंदिर के गर्भगृह, संवेदनशील धार्मिक परिसर में अनधिकृत रूप से मोबाइल फोन, कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण आदि से फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइव प्रसारण, वेबकास्टिंग व आडियो रिकॉर्डिंग करने से मंदिर की धार्मिक गरिमा, आध्यात्मिक पवित्रता, श्रद्धालुओें की निजता, सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

    श्री विंध्य पंडा समाज के अनुरोध, सुरक्षा एजेंसी, प्रशासनिक आकलन व जनहित में इलेक्ट्रानिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए रोक लगाई गई है।

    प्रतिदिन आरती की वीडियो के लिए प्राधिकृत देंगे अनुमति

    विंध्याचल में केवल आरती अवधि में या सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बाद रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। जिला सूचना अधिकारी अथवा नामित प्रतिनिधि, पंडा समाज के प्रतिनिधि, मंदिर प्रशासन द्वारा नामित अधिकृत दस्तावेजीकरण अथवा मीडिया प्रतिनिधि वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कर सकेंगे।

    यह माना जाएगा उल्लंघन

    बिना सक्षम अनुमति के फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करना, इंटरनेट मीडिया (यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स) आदि डिजिटल मंच पर लाइव प्रसारण, गर्भगृह अथवा प्रतिबंधित क्षेत्र की रिकॉर्डिंग या व्यावसायिक प्रचार में प्रयोग करना व प्रशासनिक अधिकारियाें या सुरक्षा कर्मियों के निर्देश की अवहेलना करना उल्लंघन माना जाएगा।

    गर्भगृह में किसी भी व्यक्ति द्वारा वीडियो बनाने अथवा फोटो खीचने पर अब पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। क्षेत्राधिकारी नगर व प्रभारी निरीक्षक विंध्याचल थाना तथा मंदिर सुरक्षा व्यवस्था संबंधी अधिकारी इसका कड़ाई से पालन कराएंगे। आवश्यकतानुसार तलाशी, निगरानी व प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।

    -अविनाश कुमार, नगर मजिस्ट्रेट।

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