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    यूपी में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा, 7 साल बाद कोर्ट का फैसला

    Updated: Thu, 30 Jul 2026 11:12 AM (GMT+05:30)

    मुरादाबाद की पाक्सो कोर्ट ने 2019 में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 70-70 हजार रुपये का जुर्मा ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

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    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने और विरोध पर पिटाई करने वाले दो सगे भाइयों को कोर्ट ने दोषी करार दिया।

    दोनों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 70-70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना मैनाठेर क्षेत्र की वर्ष 2019 की है। मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी। दोनोें आरोपितों को सजा के बाद जेल भेज दिया गया है।

    मामला मैनाठेर क्षेत्र के एक गांव का है। 30 जून 2019 में गांव की एक किशोरी अपनी मां के साथ सुबह के समय शौच के लिए गई थी। इसी बीच आरोपित नन्हे व उसका सगा भाई कैलाश किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। दोनों ने उसके साथ मारपीट की और दुष्कर्म किया।

    7 साल बाद कोर्ट का आया फैसला

    इस मामले में पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और किशोरी को बरामद करने के बाद उसके बयान के आधार पर प्राथमिकी में धारा बढ़ाकर दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया था। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करने के बाद आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

    मामले की सुनवाई पॉक्सो-दो कोर्ट छाया शर्मा की अदालत में चली। विशेष लोक अभियोजक महेशपाल सिंह ने बताया कि बुधवार को दोनोें पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों भाइयों को दोषी करार दिया। दोनों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 70-70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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