Delhi-Saharanpur highway पर भारत सरकार के अफसर बनकर करते थे ठगी, UP पुलिस ने किया गिरफ्तार
Muzaffarnagar news : मुजफ्फरनगर पुलिस ने दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर रोहाना टोल प्लाजा के पास वाहन चालकों से ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ...और पढ़ें

मुजफ्फरनगर में पुलिस लाइन के सभागार में पकड़े गए आरोपितों के बारे में जानकारी देते एसपी सिटी सत्य नारायण प्रजापत। जागरण
HighLights
मुजफ्फरनगर पुलिस ने ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया।
सरगना वरुण खोखर सहित आठ गिरफ्तार, नकदी-कार बरामद।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नगर कोतवाली पुलिस ने दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर छपार रोहाना टोल प्लाजा पर रिफ्लेक्टर लगाकर वाहन चालकों से ठगी करने वाले गिरोह का राजफाश किया है। इनके कब्जे से 52 हजार की नगदी और कार आदि की बरामदगी हुई है।
पुलिस लाइन सभागार में हुई पत्रकार वार्ता में एसपी सिटी सत्य नारायण प्रजापत ने बताया कि मंगलवार शाम को नगर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर स्वयं को परिवहन विभाग का लोक सेवक बताकर वाहन चालकों से ठगी कर रहे है।
यह गिरोह रोहाना टोल प्लाजा पर रोहाना कट के पास खड़े होकर वाहन चालकों को रोककर जांच और रिफ्लेक्टर लगाकर ठगी कर रहा था। आरोपित ने अपनी गाड़ी पर भारत सरकार लिखा हुआ था। पुलिस ने सरगना वरुण खोखर पुत्र ऋषिपाल खोखर निवासी दिल्ली समेत आठ को गिरफ्तार किया है।
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इन्हें किया गया गिरफ्तार
- 1. धीरेन्द्र सिंह पुत्र रामभूल सिंह निवासी ग्राम अनवरपुर, थाना पिलखुआ जिला हापुड़
- 2. गुलवीर राणा पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम दहा थाना दोघट, बागपत
- 3. शिवदीप त्यागी पुत्र अशोक त्यागी निवासी ग्राम पिलाना थाना अमीनगर सराय, बागपत
- 4. मगेशपाल पुत्र भरतसिंह पाल निवासी ग्राम नानू मझोला थाना लोनी, गाजियाबाद
- 5. वरुण खोखर पुत्र ऋषिपाल खोखर निवासी चाणक्य मार्ग शहादरा थाना बैलकम, दिल्ली
- 6.विजय कुमार पुत्र राजकुमार सिंह निवासी न्यू सैनिक कालोनी, थाना ककरखेडा, मेरठ
- 7.गौरख कुमार पुत्र जगपाल सिंह निवासी इन्द्रा कालोनी थाना सिविल लाइंस, मुजफ्फरनगर
- 8. अनुज कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी ग्रान हलवाना थाना फतेहपुर, सहारनपुर
गैंग्स्टर एक्ट के मामले में दोषी को दो साल की सजा
मुजफ्फरनगर: गैंग्स्टर एक्ट के मुकदमे में न्यायालय ने दोषी को दो साल की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार थाना छपार पुलिस ने वसीम निवासी गांव कवाल थाना जानसठ पर गैंग्स्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। वह अपने साथियों के साथ मिलकर गैंग चलाता था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सजा दिलाने के लिए पुलिस मानिटरिंग सेल व अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी की। इस मामले की सुनवाई गैंग्स्टर कोर्ट में हुई। कोर्ट ने वसीम को दोषी मानते हुए दो साल की सजा तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।