ग्रेटर नोएडा में 2026-27 सत्र के लिए अधिकतम 7.23% फीस वृद्धि तय, इससे ज्यादा बढ़ोतरी पर होगी कार्रवाई
ग्रेटर नोएडा में जिला शुल्क नियामक समिति ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए अधिकतम 7.23 प्रतिशत फीस वृद्धि निर्धारित की है। सीडीओ डॉ. शिवाकांत द्विवेदी की ...और पढ़ें

ग्रेटर नोएडा में जिला शुल्क नियामक समिति ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए अधिकतम 7.23 प्रतिशत फीस वृद्धि निर्धारित की है। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। कलक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को आयोजित जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए अधिकतम 7.23 प्रतिशत फीस वृद्धि निर्धारित कर दी गई है। इससे अधिक फीस में बढ़ोतरी करने पर कार्रवाई होगी। ये बातें जिलाधिकारी के निर्देशन में आयोजित बैठक में सीडीओ डा. शिवाकांत द्विवेदी ने कही। उन्होंने जिला शुल्क नियामक समिति की अध्यक्षता की।
समिति में शामिल जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार सिंह, मुख्य कोषाधिकारी शिखा गुप्ता, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रदीप गोयल, दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा की प्रधानाचार्या सीमा राय, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के अभिभावक प्रशांत सिंह सहित अन्य सदस्य बैठक में शामिल हुए।
इस बैठक में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। समिति ने उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 के प्राविधानों के अनुसार पिछले साल की तुलना में CPI 5 प्रतिशत की दर से फीस वृद्धि की अनुमति दी।
बैठक में शैक्षिक सत्र 2026-27 में अधिकतम 7.23 प्रतिशत फीस वृद्धि निर्धारित की गई है। बैठक में यह भी तय किया गया कि विद्यालय किसी भी छात्र-छात्रा को किताबें, ड्रेस, जूते-मोजे आदि किसी विशिष्ट दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे।
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एनसीईआरटी की पुस्तकों को प्राथमिकता देने, फीस वृद्धि की जानकारी विद्यालय की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने और स्वीमिंग पूल संचालन के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति, एनओसी लेने के साथ पुरुष एवं महिला कोच की नियुक्ति अनिवार्य होगी।
समिति ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विद्यालय पांच निरंतर शैक्षणिक वर्षों तक यूनिफार्म में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। यदि परिवर्तन आवश्यक हो तो जनपदीय शुल्क नियामक समिति की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। साथ ही प्रत्येक वर्ष पुस्तकें बदलने पर भी रोक लगाई गई है।
अभिभावकों को फीस वृद्धि या अन्य शिकायत दर्ज कराने के लिए जिला शुल्क नियामक समिति की ई-मेल आईडी feecommitteegbn@gmail.com (mailto:feecommitteegbn@gmail.com) पर शिकायत करने की सुविधा दी गई है। उल्लंघन की स्थिति में पहली बार एक लाख रुपए तक, दूसरी बार पांच लाख रुपए तक अर्थदंड और तीसरी बार विकास निधि की अनुमति एवं मान्यता वापस लेने की सिफारिश की जा जाएगी।