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    नोएडा में फर्जी नेताओं पर सख्ती, 16 हजार से ज्यादा चालान; लाल-नीली बत्ती और झंडे लगाने वालों की खैर नहीं

    Updated: Mon, 13 Apr 2026 11:42 AM (IST)

    गौतमबुद्ध नगर यातायात पुलिस अनधिकृत लाल-नीली बत्ती, झंडे, प्रतीक चिन्ह और नाम पट्टिका लगाकर चलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। हर महीने औसतन ...और पढ़ें

    जिले में यातायात पुलिस हर माह औसतन 1339 चालान काट रही है।

    जिले में यातायात पुलिस हर माह औसतन 1339 चालान काट रही है। 

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    मुनीश शर्मा, नोएडा। गाड़ियों पर लाल व नीली बत्ती लगाकर खुद को नेताजी के माफिक समझ फर्राटा भरने वाले हों या प्रतीक चिन्ह, नाम पट्टिका व नियम विरूद्ध झंडा लगाकर चलने वाले हों। दिखावे के लिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक गौतमबुद्ध नगर यातायात पुलिस की रडार पर हैं। यातायात पुलिस भारी भरकम चालान काटकर वाहन मालिकों को सबक भी सिखा रही है। जिले में यातायात पुलिस हर माह औसतन 1339 चालान काट रही है। बीते साल इस तरह के 16078 से ज्यादा चालान काटे गए।

    13380 वाहन चालकों को सबक सिखाया

    नोएडा में लोग वाहनों पर प्रतीक चिन्ह के अलावा जातिसूचक शब्द व नियम विरूद्ध झंडा लगाकर फर्राटा भरते हैं। यहां तक की लोग खुद को प्रभावशाली दिखाने के लिए वाहनों पर लाल-नीली बत्ती भी लगा लेते हैं। कोई शौक में तो कोई दिखावे में करता है। यह सब करना यातायात नियमों के विपरीत है।

    यातायात पुलिस ने एक जनवरी से 31 दिसंबर 2025 तक बत्ती लगाकर चलने वालों के 2600 से ज्यादा, जबकि पार्टी झंडा, प्रतीक चिन्ह व नाम पट्टिका आदि लगाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले 13380 वाहन चालकों को सबक सिखाया।

    चार माह में इस तरह के करीब 11 हजार चालान

    यातायात पुलिस ने सितंबर से दिसंबर तक चार माह का विशेष अभियान चलाया। बत्ती लगाकर या पार्टी झंडा, प्रतीक चिन्ह व नाम पट्टिका आदि लगाकर चलने वाले वाहनों की विशेष निगरानी की। इनके खिलाफ सख्ती से पेश आते हुए कार्रवाई की। इसका नतीजा है कि चार माह में इस तरह के करीब 11 हजार चालान किए गए।

    यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं होगा बर्दाश्त

    डीसीपी यातायात शैलेंद्र सिंह ने बताया कि लोग नंबर प्लेट के नंबरों को भी गलत तरीके से लगाकर चल रहे हैं। यहां तक वाहनों पर प्रतीक चिन्ह भी लगाते हैं। यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आगे भी सख्त जारी रहेगाी। किसी भी हाल में यातायात नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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    केवल चुनिंदा को तिरंगा लगाने का अधिकार

    यातायात पुलिस के मुताबिक वाहनों पर तिरंगा लगाने के अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्यमंत्री, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर (लोकसभा-राज्यसभा), गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर (विधानसभा-विधानपरिषद), चीफ जस्टिस आफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के जज आदि आते हैं। अन्य किसी की गाड़ी पर तिरंगा लगा मिलने पर कार्रवाई हो सकती है।

    पिछले साल हुई कार्रवाई

    माह बत्ती झंडा व प्रतीक चिन्ह
    जनवरी 13  12
    फरवरी  7 19
    मार्च 14  21 
    अप्रैल 10  17
    मई  19  24
    जून  17  22
    जुलाई  14  11
    अगस्त  10  8
    सितंबर  647  2310
    अक्टूबर  631  2567 
    नवंबर   754  4260
    दिसंबर   562  4109
    योग   2698  13380

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