इंजीनियर युवराज मेहता केस: दो आरोपितों को कोर्ट से राहत, लोटस ग्रींस के रवि बंसल व सचिन करनवाल को सशर्त जमानत
ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने लोटस ग्रींस बिल्डर कंपनी के रवि बंसल और सचिन करनवाल को सश ...और पढ़ें

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जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सेक्टर-150 स्थित बेसमेंट के लिए खोदे गए प्लाॅट में भरे पानी में डूबने से हुई इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में लोटस ग्रींस बिल्डर कंपनी के कर्मचारी रवि बंसल और सचिन करनवाल को शर्तों के साथ जमानत दी है।
लोटस ग्रींस बिल्डर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज
युवराज मेहता की मौत के मामले में नाॅलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने पिता राज कुमार मेहता की तहरीर पर एमजेड विशटाउन व लोटस ग्रींस बिल्डर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एमजेड के निदेशक अभय कुमार के अलावा लोटस ग्रींस के बिल्डर रवि बंसल और सचिन करनवाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
केस डायरी को देखने के बाद फैसला सुनाया
आरोपितों के अधिवक्ता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज भाटी बोड़ाकी ने बताया शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत को अवगत कराया कि आरोपितों ने कोई अपराध नहीं किया है। उन्हें झूठा फंसाया गया है। उधर, अभियोजन अधिकारी ने न्यायालय को बताया कि मामला जमानतीय प्रकृति का है। न्यायालय ने अभियोजन अधिकारी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनीं, केस डायरी व अभिलेखों को देखने के बाद फैसला सुनाया।
25-25 हजार रुपए के एक-एक जमानती
आदेश में उल्लेख किया कि आरोपितों द्वारा कथित रूप से किया अपराध जमानतीय है, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए जमानत के पर्याप्त आधार हैं। अदालत ने आरोपितों को 25-25 हजार रुपए के एक-एक जमानती व इतनी ही धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र के आधार पर जमानत दी है।
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विदेश यात्रा के लिए अनुमति लेनी होगी
न्यायालय ने कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं, जमानत की शर्तों के अनुसार आरोपित विवेचना में सहयोग करेंगे। न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। विवेचना के दौरान अभियोजन साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आरोपितों को विदेश यात्रा के लिए अदालत से अनुमति लेनी होगी।