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    UPPCL के मुख्य अभियंता को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, निलंबन पर कोर्ट ने लगाई रोक

    By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 01 Jun 2026 06:09 PM (GMT+05:30)

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपीपीसीएल के मुख्य अभियंता पंकज अग्रवाल के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने जांच प्रक्रिया को कानून के अनुसार जारी रखने औ ...और पढ़ें

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय की फाइल फोटो।

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय की फाइल फोटो।

    HighLights

    1. अलीगढ़ में तैनाती के दौरान सामान्य आरोपों के आधार पर निलंबित कर दिया गया था

    2. कोर्ट ने कहा- जांच कार्यवाही कानून के अनुसार जारी रखते हुए उसे यथाशीघ्र पूरा किया जाए

    विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के मुख्य अभियंता (वितरण) पंकज अग्रवाल के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने दिया है।

    अलीगढ़ में तैनाती के दौरान सामान्य आरोपों के आधार पर याची को निलंबित कर दिया गया था। याचिका में कहा गया कि निलंबन आदेश उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (अनुशासन एवं अपील) विनियम 2020 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

    याची का कहना था कि नियमों के अनुसार निलंबन की शक्ति का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए, जब आरोप इतने गंभीर हों कि उनके सिद्ध होने पर बड़ा दंड दिया जा सके। सक्षम प्राधिकारी को निलंबन आदेश से पहले आरोपों से संबंधित अभिलेखों की जांच कर तर्कसंगत आदेश देना आवश्यक था।

    सुनवाई के बाद निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि जांच की कार्यवाही कानून के अनुसार जारी रखते हुए उसे यथाशीघ्र पूरा किया जाए।

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