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    अल्पसंख्यक एडेड महाविद्यालयों के अधियाचन 10 जुलाई तक अवश्य भेजें अधिकारी, अन्यथा प्राचार्यों का रुकेगा वेतन

    By Awadhesh Pandey Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 04 Jul 2026 05:57 PM (IST)

    उच्च शिक्षा निदेशक ने अल्पसंख्यक एडेड महाविद्यालयों में रिक्त पदों के अधियाचन 10 जुलाई तक भेजने का निर्देश दिया है। अधियाचन न भेजने पर प्राचार्यों का ...और पढ़ें

    अल्पसंख्यक एडेड महाविद्यालयों में प्राचार्यों रिक्त पद को लेकर निर्देश।

    अल्पसंख्यक एडेड महाविद्यालयों में प्राचार्यों रिक्त पद को लेकर निर्देश।

    HighLights

    1. तीन बार निर्देश दिए जाने के बावजूद प्राचार्यों ने नहीं भेजे गए रिक्त पद

    2. उच्च शिक्षा निदेशक ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। प्रदेश के सहायता प्राप्त (एडेड) अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में रिक्त सहायक प्रोफेसर एवं प्राचार्य पदों की रिक्तियां तीन बार मांगे जाने के बावजूद नहीं भेजे जाने पर उच्च शिक्षा निदेशक डा. बीएल शर्मा ने नाराजगी जताई है। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि 10 जुलाई तक रिक्तियों का विवरण (अधियाचन) नहीं दिए जाने पर प्राचार्यों का जुलाई का वेतन आहरित न किया जाए।

    निर्देश जारी किए गए थे

    पत्र में उच्च शिक्षा निदेशक ने बताया है कि पूर्व में 13 मई 2024, दो दिसंबर 2025 तथा 29 अप्रैल 2026 को भी इस संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद निदेशालय में प्राप्त अधियाचन की समीक्षा के दौरान पाया गया कि कई सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों ने सहायक प्रोफेसर एवं प्राचार्य के स्वीकृत रिक्त पदों का अधियाचन अब तक उपलब्ध नहीं कराया है।

    तत्काल कार्रवाई के निर्देश

    इस स्थिति को अत्यंत खेदजनक बताते हुए उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र के सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों से अधियाचन प्राप्त कर नियमानुसार उसका परीक्षण कराते हुए 10 जुलाई तक प्रत्येक दशा में विशेष वाहक के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

    विवाद उत्पन्न होने पर इनकी होगी जिम्मेदारी 

    यदि अधियाचन में त्रुटि, अपूर्ण जानकारी अथवा रिक्त पदों के संबंध में भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, प्रबंधक एवं महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी।

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